आर्यन खान को बॉम्बे हाई से मिली जमानत, दो अन्य को भी बेल

आर्यन खान को बॉम्बे हाई से मिली जमानत, दो अन्य को भी बेल

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज फिर सुनवाई हुई। बॉम्बे हाई ने ड्रग मामले में आर्यन खान समेत तीन आरोपियों को जमानत दे दी। इससे पहले दो आरोपियों को कोर्ट ने बेल दे दिया था। आज तीसरे दिन भी कोर्ट में जमकर बहस हुई। परसो आर्यन के वकील ने दलील रखी थी।

जमानत के बाद आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने मीडिया को बताया कि बॉम्बे हाईकोर्च ने तीन दिनों तक दलीलें सुनने के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है। विस्तृत आदेश कल दिया जाएगा। उम्मीद है कल या शनिवार तक सभी जेल से बाहर आ जाएंगे।

वहीं, अरबाज मर्चेंट के वकील ने अपना पक्ष रखा। कल, मुनमुन धमेचा के वकील ने भी जिरह किया था पर कोर्ट ने बाकी के बहस के लिए आज ढाई बजे का समय दिया था। इसके बाद आज फिर बहस शुरू हुई और धमेचा के वकील ने अपनी बहस पूरी की।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की तरफ से इसके बाद एएसजी अनिल सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आर्यन और अरबाज नियमित रूप से ड्रग्स लेते रहे हैं। उन्होंने कहा ये भी सामने आया है कि वह ड्रग पेडलर के संपर्क में हैं। आचित ड्रग पेडलर है, उसे क्रूज से नहीं पकड़ा गया। भारी मात्रा में हार्ड ड्रग्स खरीदी गई हैं।

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अनिल सिंह ने कहा, “उनमें से एक को पता है कि दूसरे के पास ड्रग्स है और वह लेता है तो पहला पर्सन ‘कॉन्शियस पजेशन’ में है। अगर किसी ने क्राइम नहीं किया लेकिन कोशिश की तो ये भी क्राइम ही है।” इसके बाद अनिल सिंह ने जस्टिस साम्ब्रे को चैट्स दिखाए।

NCB के वकील ने कहा कि क्रूज पर बहुत रंगीली पार्टी होने वाले थी। उनके कम-से-कम गांधी जयंती के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसपर जज सांब्रे ने कहा कि आर्यन के वकीलों का कहना है कि आर्यन ने पार्टी की ही नहीं।

NCB ने कोर्ट में कबूला, आर्यन खान के पास नहीं था ड्रग्स, दी अजीबोगरीब दलील

उल्लेखनीय है कि आर्यन खान को NBC की टीम ने 2 अक्टूबर को मुंबई के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से गिरफ्तार किया था। उन्हें मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप से हिरासत में लिया गया था। आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी गिरफ्तार किया गया था।

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हालांकि, आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली थी। लेकिन एनसीबी की ओर से आर्यन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एनसीबी का कहना है कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा हो सकते हैं।

NBC के वकील ने कहा कि मेरा तर्क है कि जो ड्रग्स कब्जे में पाया गया था। वह ड्रग तस्करों से जुड़ा था। यह व्यावसायिक मात्रा में थी। इसलिए हमने धारा 28 और 29 का आह्वान किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अगर कोई खराबी है तो रिमांड ऑर्डर देते ही उसे ठीक कर दिया जाता है।

फिर अनिल सिंह ने कहा कि मेरा तर्क है कि रिमांड के तीन आदेश हैं जिन्हें चुनौती नहीं दी गई है और वे अभी नहीं आ सकते हैं और कह सकते हैं कि गिरफ्तारी अवैध थी। उन्होंने अभी तक रिमांड ऑर्डर को चुनौती नहीं दी है।

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उन्होंने आगे जोड़ा कि दो शर्तें, एक यह है कि वे तर्क दे सकते हैं कि कोई संचार नहीं है। लेकिन उन्हें अदालत को संतुष्ट करना होगा कि मजिस्ट्रेट ने इन कारकों पर ध्यान नहीं दिया है जो उसके पास हैं। मेरा तर्क है कि वह कब्जे में पाया गया था। वह ड्रग तस्करों से जुड़ा था। यह व्यावसायिक मात्रा थी। इसलिए हमने 28 और 29 का आह्वान किया।

इसके बाद अनिल सिंह ने कहा कि इसलिए यह अवैध गिरफ्तारी की साजिश साबित नहीं हो सकती है। साजिशकर्ता ही जानता है कि उन्होंने कैसे साजिश रची। मैं अदालत के संज्ञान में छोड़ दूंगा।

इस पर आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इसे साजिश के साथ जोड़ा गया है। मेरे खिलाफ कोई 27 A नहीं लगाया गया है। मेरे साथ 5-8 लोगों के साथ साजिश, उनके ठीक होने के बाद आप कुल मिलाकर व्यावसायिक मात्रा है।

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रोहतगी ने साफ किया कि जहाज पर 1300 लोग थे और आर्यन और अरबाज के बीच ही कनेक्शन था। जिस साजिश के खिलाफ आरोप लगाया गया है। यह सह-घटना नहीं है, साजिश है। फिर उन्होंने कहा कि अगर एक होटल में अलग-अलग कमरों में लोग हैं और वे धूम्रपान करते हैं तो सभी लोग साजिश में होटल में हैं। इस मामले में इसे साजिश करार देने के लिए कोई सामग्री नहीं है।

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उधर, आज मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल हेड समीर वानखेड़े को उनके खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा शुरू किए गए जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार करने से पहले उन्हें 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा।

इसके बाद पुलिस की ओर से दिए गए आश्वासन को न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एसवी कोतवाल की पीठ ने दर्ज किया और वानखेड़े की और से दी गई याचिका का निपटारा किया। जिसमें वसूली से संबंधित जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा, “लोक अभियोजक ने आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी से पहले तीन कार्य दिवसों का नोटिस दिया जाएगा।” इसके बाद यह स्पष्ट करते हुए याचिका का निपटान करने के लिए आगे बढ़ा कि उसने मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं सुनाया है।

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इससे पहले आज मुंबई पुलिस ने NCB के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम का गठन किया था। वानखेड़े के वकील अतुल नंदा के साथ वकील रमीजा हकीम ने हाईकोर्ट के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि वानखेड़े को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है।

आर्यन खान को बॉम्बे हाई से मिली जमानत, दो अन्य को भी जमानत

उन्होंने कहा, “अगर मुंबई पुलिस आज मुझे गिरफ्तार करती है, जो मेरी आशंका है, तो माईलॉर्ड्स को तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक कि राज्य मेरे अधिकारों का हनन न कर दे।” उनके वकील ने आगे कहा, “माईलॉर्ड्स, मेरे अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। मैं ड्रग पेडलर नहीं हूं।”

उन्होंने प्रार्थना की कि जांच सीबीआई या एनआईए को स्थानांतरित कर दी जाए। यह भी कहा गया कि पुलिस अधिनियम के उल्लंघन में जांच शुरू की गई थी। लोक अभियोजक (पीपी) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस ने अभी जांच शुरू की है और वानखेड़े की याचिका समय से पहले है।

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लोक अभियोजक ने फिर कहा, “हमें जो शिकायत मिली है वह व्यक्ति के खिलाफ है। आज तक, मुंबई पुलिस ने एनसीबी अधिकारी के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।” कोर्ट ने लोक अभियोजक से एक बयान देने को कहा कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, अन्यथा यह आदेश पारित करेगा।

लोक अभियोजक ने कोर्ट को यह बताने से पहले निर्देश दिया कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा। अदालत ने इसे रिकॉर्ड किया और याचिका का निस्तारण कर दिया।


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