शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पर NCB ने लगाए गंभीर आरोप

शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पर NCB ने लगाए गंभीर आरोप

मुंबई हाईकोर्ट में क्रूज शिप केस की सुनवाई होने वाली है। शाहरुख खान के बेटे की पैरवी करने के लिए पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंड‍िया मुकुल रोहतगी अपनी टीम के साथ कोर्ट पहुंच गए हैं। इस केस पर कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। आर्यन की बेल अर्जी कोर्ट में 57वें नंबर पर है और इस वक्त 44वें नंबर की सुनवाई चल रही है।

वहीं, दूसरी तरफ आर्यन खान की जमानत याचिका का NCB ने हाईकोर्ट में विरोध किया। बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में NCB ने कहा, “अगर आरोपी (आर्यन खान) को जमानत दी गई तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे पूरी इन्वेस्टीगेशन ही डिरेल हो सकती है। जैसा की पंच के तौर पर केस में रहे प्रभाकर साईल ने 23 अक्टूबर को एक एफिडेविट तैयार किया, जिसमें केस से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र है, लेकिन ये एफिडेविट कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ है और मामला अदालत में विचाराधीन है।”

NCB ने अपनी याचिका में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पर भी आरोप लगाया। NCB कहा, “इस एफिडेविट में पूजा ददलानी का जिक्र है जो कि एप्लिकेंट से मैनेजर के तौर पर जुड़ी है और ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान पंच विटनेस को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश की है। इन सब के बीच आरोपी ने हाइकोर्ट में जमानत की याचिका की है, जिसका मतलब है कि इस मामले में चल रही जांच को प्रभावित करने, डिरेल करने और संदेहास्पद स्थिती में एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी एप्लिकेशन भी फाइल की गई है और इसी एप्लिकेशन के साथ जोनल डायरेक्टर की भी एप्लिकेशन फाइल की जा रही है।”

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अपने हलफनामे में NCB की ओर से आगे कहा गया कि इस पूरे मामले में हर आरोपी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कई आरोपियों के पास से रिकवरी नही हो पाई है। कई आरोपियों के पास से लो क्वांटिटी में रिकवरी है। किसी का रोल सप्लाई में अहम है जिसकी जांच जारी है।

वहीं, आर्यन खान की जमानत याचिका पर NCB की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद आर्यन की लीगल टीम ने भी दो पेज का हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा, “आवेदक का उन आरोपों और काउंटर आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है जो मौजूदा समय में पब्लिक/सोशल मीडिया में हैं। इसके आगे कहा गया कि आर्यन खान का सैल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है।

आर्यन खान की तरफ से ये भी कहा गया कि NCB अधिकरियों के साथ उनकी ओर से कोई डील नहीं हुई। यह सब सियासी लोगों और NCB के बीच का मामला है। यह भी आर्यन के हलफनामे में कहा गया कि वो प्रभाकर सेल को नहीं जानते, न उनका कोई लिंक है। अभी हाल में जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे है उनका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। ये NCB के अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के बीच का मामला है। मैंने NCB के अधिकारियों पर कोई भी आरोप नहीं लगाया है।

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दूसरी तरफ, एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि अब तक की मामले की जांच में आर्यन खान की ड्रग्स की अवैध खरीद, परिवहन और उसके खपत में भूमिका का खुलासा हुआ है। एजेंसी ने कहा कि प्रथम दृष्टया जांच से पता चला है कि आर्यन खान अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स की खरीद करते थे, जो इस मामले में एक आरोपी भी हैं।

याचिका में आगे कहा गया, “आवेदक (आर्यन खान) विदेशों में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं।” हलफनामे में आगे कहा गया है कि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिले हों, लेकिन उन्होंने साजिश में हिस्सा लिया था।

एजेंसी ने आगे कहा, “इस आवेदक (आर्यन खान) की एनडीपीएस अधिनियम के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी सहित गंभीर अपराधों में भूमिका स्पष्ट है। इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ इसकी सांठगांठ और संबंध को देखा गया है।” एनसीबी ने कहा कि ड्रग्स की अन्य आरोपियों से मध्यम मात्रा में बरामदगी हुई है और इसलिए आर्यन खान के मामले को अलग से नहीं देखा जा सकता है। यह भी एजेंसी ने कहा कि अभी भी मामले की जांच की जा रही है। आरोप पत्र दायर करने की जरूरत है।


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