बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती हैं। अक्सर वह अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के एक बयान पर उन्होंने शख्त आपत्ती जताई है।
चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे बयानों के लेकर तापसी ने पूछा है, “क्या किसी ने लड़की से यह सवाल पूछा? कि क्या वह रेपिस्ट से शादी करना चाहती है या नहीं? क्या यह सवाल है? यही सॉल्यूशन है या सजा? एकदम घटिया।”
Did someone ask the girl this question ? If she wants to marry her rapist !!!??? Is that a question !!!??? This is the solution or a punishment ? Plain simple DISGUST ! https://t.co/oZABouXLUP
— taapsee pannu (@taapsee) March 1, 2021
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तापसी पन्नू की नहीं फोटोग्राफर अतुल कस्बेकर ने भी मुख्य न्यायाधिस के बेतुके बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ये कैसा न्याय है? जज की इस बात का कोई लॉजिक दे सकता है क्या?
I honestly cannot fathom this warped form of ‘justice’
— atul kasbekar (@atulkasbekar) March 1, 2021
Whatsoever
Who can possibly have any logic as to how this can be any sort of solution? https://t.co/2pXKpLSmbz
चीफ जस्टिस की टिप्पणी
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बलात्कार से जुड़े एक जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने रेप के आरोपी से पूछा था कि क्या वह बलात्कार पीड़िता से शादी करेगा।
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कंपनी (एमएसइपीसी) के टेक्नीशियन मोहित सुभाष चव्हाण की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अभियुक्त से पूछा, “क्या तुम रेप पीड़िता से शादी करोगे?”
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इतना ही नहीं मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, “लड़की के साथ छेड़खानी और बलात्कार करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि आप एक ‘सरकारी कर्मचारी’ हैं।” जस्टिस बोबडे ने कहा, “हम शादी का दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन यह बताओ कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं, वरना तुम कहोगे कि हमने शादी के लिए दबाव डाला।”

इसके बाद चीफ जस्टिस के सवाल पर अभियुक्त के वकील ने कहा कि वह याचिकाकर्ता से पूछकर बताएंगे। वहीं, अभियुक्त ने इससे पहले कहा था कि शुरू में वह लड़की से शादी करने के लिए तैयार था लेकिन वह राजी नहीं हुई। लेकिन अब वह शादीशुदा है और शादी नहीं कर सकता है।
बलात्कार के बाद एसिड फेकने की धमकी
बोबडे ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि वे चार हफ्तों के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा सकते हैं और याचिकाकर्ता उसके बाद जमानत की याचिका दे सकता है। लोवर कोर्ट ने इससे पहले अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था।
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मोहित सुभाष चव्हाण पर आरोप है कि उसने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का पीछा किया और एक दिन जब परिजन घर में नहीं थे तब उसने घर में घुसकर लड़की के साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसने पीड़िता को धमकी की अगर उसने बलात्कार की बात किसी को बताई तो वह उसके ऊपर एसिड फेंक देगा।
इतना ही नहीं इसके बाद आरोपी ने कई बार लड़की के साथ रेप किया। जब लड़की ने तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की जब जाकर उसके परिजनों को मामले की जानकारी हुई। इसके बाद लड़की की माँ ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई।
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