राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका किया खारिज

राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका किया खारिज

पोर्नोग्राफी वीडियो केस मामले में फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दिया।

कुंद्रा अलावा छह अन्य लोगों की भी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। इनमें शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का नाम भी शामिल है। इस केस में तीन अन्य लोग उमेश कामत, सुवोजित चौधरी और सैम अहमद हैं।

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कोर्ट में दायर याचिका में कुंद्रा ने कहा था कि वीडियोज कामुक (इरोटिक) जरूर थे पर किसी भी शारीरिक या सेक्शुअल गतिविधि को नहीं दिखाते हैं। उनका कहना था कि इस तरह के वीडियोज बनाने या प्रसारण में वह जुड़े नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें गलत तरीके से केस में फंसाया गया है।

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हालांकि, आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने चार हफ्ते का समय दिया है। कुंद्रा की तरफ से वकील प्रशांत पाटिल ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और आईटी एक्ट सेक्शन 66E, 67, 67A के तहत मामला दर्ज है।

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राज कुंद्रा को पोर्न वीडियो केस में जुलाई महीने में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें करीब दो महीनों तक जेल में गुजारना पड़ा था। इसके बाद सितंबर में राज कुंद्रा को जमानत मिली थी। राज कुंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने पोर्न फिल्में बनाई और उन्हें हॉट शॉट्स नामक ऐप पर दिखाया।


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