आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स मामले में फिर से जमानत नहीं मिली। मुंबई की अदालत ने क्रूज जहाज पर ड्रग्स जब्ती मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और 6 अन्य को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई अब विशेष एनडीपीएस कोर्ट में होगी।

पिछली सुनवाई में अदालत ने आर्यन को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेजने के आदेश दिया था। आज आर्यन के वकील ने बेल के लिए याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान एंटी ड्रग एजेंसी NCB की ओर से कहा गया कि मामले की तफ्तीश के लिए हमें सोमवार तक आर्यन खान की कस्‍टडी की जरूरत है।

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एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि ये सभी सीआर 94/2021 से जुड़े हैं। पहली नजर में लगता है कि ये सभी एक साजिश का हिस्सा हैं। इस मामले में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने अचित कुमार नाम के एक व्यक्ति को भी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का संबंध आर्यन खान से था।

उन्होंने आगे कहा कि अरबाज की जांच में भी उस शख्स का नाम सामने आया था। अचित से इनका आमना-सामना जरूरी, इसलिए हिरासत की जरूरत। 6 अक्टूबर को 4 लोगों को क्रूज से गिरफ्तार किया गया ये आयोजक थे। सभी हिरासत में हैं और इन आरोपियों के साथ उनका आमना सामना भी आवश्यक है।

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दूसरी तरफ आर्यन खान के वकील ने कहा, “एनसीबी हिरासत गैर-जरूरी है। मामला हमेशा से यह रहा है कि हम मुख्य आरोपी तक पहुंचना चाहते हैं। उन्हें तब तक के लिए बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता, जब तक कि वे उनकी जांच करें और उन्हें गिरफ्तार कर लें। आरोपी 1, 2 और 3 के खिलाफ आरोप पहले रिमांड आवेदन के समान ही हैं।”

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सतीश मानेशिंदे ने आगे कहा, “मैं क्रूज पर नहीं था। नीचे ही मेरा फोन ले लिया और पंच मुझे एनसीबी कार्यालय ले आये। मेरे मोबाइल पर उन्हें जो मिला, उसके आधार पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा आयोजकों से कोई संबंध नहीं है, अरबाज दोस्त हैं लेकिन मैं उसकी गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूं।”

वहीं, अचित कुमार के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा, “मैं उन्हें बेईमान कहने से रोकूंगा। वे कह रहे हैं कि मैं सप्लायर्स का हिस्सा हूं। उन्होंने मेरे पास से क्या पाया है? उन्होंने पहले ही मेरे मुवक्किल का आरोपी नंबर 1 से आमना सामना कराया है। उन्होंने मेरे पास से 2.6 ग्राम जब्त किया है। मेरी समझ से मुझे न्यायिक हिरासत दी जा सकती है।”

वकील काशिफ खान ने मुनमुन धमेचा की ओर से तर्क देते हुए कहा, “क्या मैं अचित कुमार की गिरफ्तारी से चिंतित हूं? मेरा उस आरोपी से कोई संबंध नहीं है। रिमांड आवेदन मेरी भूमिका पर चुप है। स्क्रीनिंग के दौरान मेरे पास से कुछ भी नहीं मिला। मुझे तलाशी के समय का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। कथित ड्रग्स फर्श पर मिला था।”


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