विज्ञापन एजेंसियों से 2.7 करोड़ की धोखाधड़ी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए BJP नेता

विज्ञापन एजेंसियों से 2.7 करोड़ की धोखाधड़ी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए BJP नेता

सूरतः गुजरात में सूरत जिले के भाजपा उपाध्यक्ष पी.वी.एस. शर्मा को सोमवार को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें बीते दिनों धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सूरत पुलिस ने अखबार के सर्कुलेशन के गलत आंकड़े पेश कर कथित तौर पर सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों से विज्ञापन लेने के मामले में 21 नवंबर को गिरफ्तार किया था।

पी.वी.एस. शर्मा पूर्व आयकर अधिकारी रहे हैं। कुछ साल पहले उन्होंने स्वैच्छिक तौर पर आयकर विभाग से सेवानिवृत्ति ले ली थी। शर्मा और उनके पार्टनर सीताराम अडुकिया के खिलाफ सूरत के आयकर विभाग के उप-निदेशक डॉ. के.डी. ममैया ने उमरा पुलिस थाने में 14 नवंबर को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

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उमरा पुलिस ने शिकायत के आधार पर सीताराम अडुकिया और संकेत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक मुख्तार बेग को गिरफ्तार किया था। खबर के मुताबिक, 19 नवंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपियों ने कथित तौर पर सरकारी एजेंसियों और निजी विज्ञापन एजेंसियों से 2.7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद उन्होंने कथित तौर पर 16 नवंबर को नवसारी जिले में सतम गांव में अपने दोस्त के घर पर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उन्हें इसके बाद सूरत लाया गया और इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें 21 नवंबर को ठीक होने के बाद उमरा पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें 21 नवंबर को सूरत की अदालत के समक्ष पेश किया।

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उसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद शर्मा को सोमवार दोपहर दोबारा अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उमरा पुलिस इंस्पेक्टर के.बी. जाला ने बताया कि हमने शर्मा से और भी जानकारियां इकट्ठा की हैं और आगे की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस मामले में और भी लोग शामिल थे।

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