कुरान पर वसीम रिजवी की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

कुरान पर वसीम रिजवी की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों को लेकर वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं याचिकाकर्ता और यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

रिजवी ने अपनी याचिका में दलील दिया था कि कुरान की 26 आयतों में गैर-मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी गई हैं, इसलिए उसे कुरान से निकालने का आदेश दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका विचार करने लायक नहीं है। पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई और ऋषिकेष रॉय भी शामिल थे।

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रिजवी ने अपनी याचिका में कहा था कि कुरान की ये 26 आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए ताकि आतंकी गतिविधियों से मुस्लिम समुदाय का नाम न जुड़ सके। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इन आयतों से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा है।

कुरान पर वसीम रिजवी की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने रिजवी की तरफ से अर्जी दायर करने के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। अपने भेजे नोटिस में आयोग ने वसीम रिजवी की ओर से कुरान को लेकर डाली गई पीआईएल पर नाराजगी जाहिर जताई थी।

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आयोग ने वसीम रिजवी की विवादित टिप्पणियों और धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर उन्हें नोटिस जारी किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने रिजवी को बिना शर्त माफी मांगने और अपना बयान वापस लेने की बात कही थी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कहा था कि अगर वसीम ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आयोग ने यह भी कहा था कि वसीम रिजवी ने सोची-समझी साजिश के तहत ऐसा बयान दिया है और देश में आपसी सौहार्द्र बिगाड़ने वाला बयान है।


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