राजदीप सरदेसाई को इंडिया टुडे ने किया 2 हफ्ते के लिए OFF-AIR, एक महीने की सैलरी भी काटी

राजदीप सरदेसाई को इंडिया टुडे ने किया 2 हफ्ते के लिए OFF-AIR, एक महीने की सैलरी भी काटी

वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को इंडिया टुडे ने दो हफ्ते के लिए ऑफ एयर कर दिया है। यानी अगले दो हफ्ते तक वो चैनल पर दिखाई नहीं देंगे। ऑफ एयर किए जाने के अलावा उनकी एक महीने की सैलरी भी काट ली गई है। राजदीप सरदेसाई की पत्नी सागरिका घोष ने ऑफ एयर किए जाने को लेकर ट्वीट किया है कि हमने इन सब आपाधापी में असली मुद्दे और 24 वर्षीय मृतक किसान को ही भुला दिया है।

सागरिका ने ट्विटर पर लिखा है, “हमने इन सब आपाधापी में असली मुद्दे को ही खो दिया है।” उन्होंने राजदीप की बचाव करते हुए लिखा है, “तेजी से बदलती कहानियों में हर समय कुछ-न-कुछ परिवर्तन होता रहता है।”

साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि उस स्टोरी को मिनटों में ही ठीक कर दिया गया था लेकिन चिंता की बात यह है कि हमने इन सब के दौरान वास्तविक मुद्दों को ही खो दिया और 24 वर्षीय किसान की मौत को भी पीछे छोड़ दिया।

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दरअसल, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान एक किसान की दिल्ली आईटीओ के पास मौत हो गई थी। लेकिन तब ये साफ नहीं हो पाया था कि नवनीत की मौत किन कारणों के चलते चलते हुई थी। हालांकि, कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी मौत पुलिस की गोली लगने से हई।

इसी घटना को लेकर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया था और लिखा था कि किसान नवनीत सिंह की मौत आईटीओ के पास पुलिस फायरिंग में हुई है। इसी ट्वीट के चलते इंडिया टुडे ग्रुप ने उन्हें दो हफ्तों के लिए ऑफ एयर कर दिया है और उनकी एक महीने की सैलरी भी काट ली है।

इतना ही नहीं राजदीप के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर, नेशनल हेराल्ड ग्रुप की वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार मृणाल पांडेय, कौमी आवाज समाचार पत्र के मुख्य संपादक जफर आगा, कारवां पत्रिका के मुख्य सम्पादक परेशनाथ, कारवा पत्रिका के संपादक अन्नतनाथ, कारवां पत्रिका के कार्यकारी संपादक विनोद के. जोस और एक अन्य अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।

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अभिजीत मिश्रा नाम के एक शख्स की तरफ से दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि इन नामजद आथ लोगों ने 26 जनवरी को गलत पोस्ट किया और लोगों को भड़काने की साजिश की। एफआईआईर कॉपी के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि एक साजिश के तहत सुनियोजित दंगा कराने और लोकसेवकों की हत्या कराने के उद्देश्य से इन सभी लोगों ने राजधानी में हिंसा और दंगे कराए।

शिकायतकर्ता ने कहा कि इन सभी ने जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक और गुमराह करने वाले और उकसाने वाली खबर प्रसारित की और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। फिलहाल इन सभी लोगों पर धारा 153 (A), 153B(B), 295(A), 298, 504, 506, 505(2), 124(A) तथा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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