मुम्बई: एक शख्स को अडाणी ग्रुप के खिलाफ वीडियो पोस्ट करना मंहगा पड़ गया है। अडानी एग्री लॉजिस्टिक (पानीपत) प्राइवेट लिमिटेड (एएएलएल) ने मुंबई के विनय दुबे से कंपनी के खिलाफ एक वीडियो जारी करने को लेकर 5 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।
कंपनी की ओर से अहमदाबाद शहर के सिविल कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दायर कर ये मांग की गई है। इंडियन एक्स्प्रेस की एक खबर के मुताबिक, विनय दुबे ने इस वीडियो को लोकतंत्र टीवी नाम के एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। कोर्ट ने कंपनी से संबंधित किसी भी तरह के वीडियो को जारी करने पर रोक लगा दिया है।
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खबर के मुताबिक,अडाणी ग्रुप के खिलाफ जारी किए गए वीडियो को लेकर सिविल कोर्ट ने 28 दिसंबर को आदेश दिया था कि दुबे और उनके एजेंटों, पब्लिस-सर्कुलेशन जारी करने वाले और इस तरह की स्टोरी और लेख को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है।”
बीते साल दिसंबर में अडाणी ग्रुप की पानीपत यूनिट एएएलएल ने सिविल सूट दायर किया था जिसमें दुबे के खिलाफ वीडियो जारी करने को लेकर पांच करोड़ रूपये की क्षति का आरोप लगाया गया था।
#FakeNewsAlert
— Adani Group (@AdaniOnline) December 8, 2020
Our statement in response to the misleading video posted by the Loktantra TV YouTube channel that is leveraging the ongoing farmer crisis in order to malign our reputation and misguide public opinion. #FakeNews pic.twitter.com/k4eeEGTpHa
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वहीं, मुंबई के रहने वाले 36 वर्षीय विनय दुबे ने कहा है कि देशभर में उनके खिलाफ 22 शिकायतें दर्ज हैं। बीते साल, दुबे को एक वीडियो में अप्रैल में मुंबई में एक रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा होने के लिए प्रवासी श्रमिकों की भीड़ को उकसाने के आरोप में 14 दिनों तक जेल में बिताना पड़ा था।
मुंबई पुलिस ने उस दौरान कहा था कि उनके वीडियो ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों प्रवासी कामगारों की भूमिका निभाई थी, इससे ये धारणा बनी कि उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों का प्रबंध किया गया है।
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