राजस्थान के चूरू जिले में एक दलित उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यहां एक 25 वर्षीय दलित युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट की और जबरन पेशाब पिलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव रूखासर में एक दलित युवक का अपहरण किया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और पेशाब पिलाने की कोशिश की गई। फिलहाल, पीड़ित युवक ने रतनगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
घटना 26 जनवरी की रात का है जब रुखासर गांव के रहने वाले किशनाराम के पुत्र राकेश मेघवाल पर कुछ युवकों ने हमला किया। पहले किशनाराम को जबरदस्ती शराब पिलाया गया और उसके बाद पेशाब पिलाने की कोशिश की गई। पीड़ित राकेश ने दर्ज शिकायत में जाट समुदाय के 8 युवकों के खिलाफ अपहरण, मारपीट और जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगाया है।
राकेश मेघवाल ने बताया कि 26 जनवरी की रात करीब 11 बजे वह अपने घर पर था तो गांव का उमेश जाट नामक व्यक्ति उसके घर आया और आवाज लगाकर गेट के पास बुलाकर साथ चलने के लिए कहा। जब उसने साथ चलने से मना कर दिया तो उमेश की गाड़ी में से राजेश, ताराचंद, राकेश, बीरबल, अक्षय, दिनेश और बिड़दीचंद ने निकलकर उसे घेर लिया। वहीं राकेश और राजेश ने मेघवाल का मुंह बंद कर लिया गाड़ी में जबरन बिठाकर सांवरमल नाई के खेत में कुंड पर ले गए।
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राजेश मेघवाल में बताया कि उनलोगों ने उन्हें कुंड पर ले जाकर जबरन शराब पिलाई और बोतल खाली होने के बाद राकेश, राजेश, उमेश, ताराचंद, अक्षय, दिनेश, बिड़दीचंद और बीरबल ने उसी बोतल में अपना पेशाब भरकर जबरन उसे पिलाया। साथ ही उन्होंने मेघवाल को जातिसूचक गालियां दी।
एफआईआर के मुताबिक, राकेश मेघवाल से आरोपियों ने कहा, “तुम्हारे समाज की जाटों से बराबरी करने की हैसियत कब से हो गई है?” मेघवाल ने आगे बताया है कि उसे लाठी और रस्सों से काफी देर तक पीटा जिससे वह बेहोश हो गए। उनके शरीर पर चोट के काफी निशान पड़ गए। वहीं, वारदात के बाद उसकी तलाश करने के लिए भाई अमराराम और जयप्रकाश के आने की आवाज सुनकर उसे मरा समझकर वहीं छोड़ गए।
दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया है कि उमेश आदि आरोपी पिछली साल होली पर चंग बजाने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद से ही उससे दुश्मनी रखते थे। पुलिस ने मामले में कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है उसमें- उमेश, राजेश, ताराचंद, राकेश, बीरबल, अक्षय, दिनेश और बिड़दीचंद को आरोपी बनाया गया है।
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इन सभी पर धारा 143, 323, 365 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की संबंधित धाराओं के साथ-साथ आईपीसी की धारा 382 के तहत भी आरोपी आरोपी बनाया गया है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि शुरूआती जांच में युवक के साथ मारपीट के आरोप प्रमाणित हुए हैं।
डीएसपी हिमांशु शर्मा ने मीडिया से कहा कि हमने पीड़ित के बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हमें मारपीट के सबूत मिले हैं। डीएसपी मुताबिक, सभी आरोपी जाट समुदाय से हैं और पीड़िता के हमउम्र ही हैं। हिमांशु शर्मा ने पेशाब पिलाने की बात पर कहा कि फिलहाल इस मामले में पेशाब पिलाने के आरोपों से संबंधित कोई तथ्य हमें नहीं मिले हैं। हम आगे जांच कर रहे हैं और संबंधित आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे।
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