शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही वे काफी खुश नजर आए। उन्होंने जेल प्रशासन को थैंक्यू कहा। आर्यन साढ़े 11 के करीब अपने घर मन्नत पहुंचे। जहां फैंस उनका वहां पहले से ही बेसब्री से इंतेजार कर रहे थे। फैंस मन्नत के बाहर उनकी राह तक रहे थे।
फैन्स ने पहुंचते ही ढोल बजाकर आर्यन का स्वागत किया। उन्हें घर ले जाने के लिए पिता शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि आर्थर रोड जेल पहुंचे थे। आज सुबह 5.30 बजे ही ऑर्थर रोड जेल का बेल बॉक्स खोल दिया गया था। लेकिन, प्रक्रिया पूरा होते-होते 11 बज गए।
WATCH @iamsrk leaves Mannat to get his son #AryanKhan back home pic.twitter.com/H2cuTjkLD3
— Rohit Khilnani (@rohitkhilnani) October 30, 2021
आर्यन खान ने कुल 27 दिन आर्थर रोड जेल में बिताए, जिसके बाद आज वे बेल पर रिहा हो गए। आर्यन खान की रिहाई के बाद उनके पूरे परिवार में खुशी की लहर है। शुक्रवार से ही शाहरुख खान के घर मन्नत में जश्न का माहौल है।
Ahead of Aryan Khan's release from jail, Pandit chants Hanuman Chalisa outside #Mannat#AryanKhan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/GJ0xBdoF8y
— ETimes (@etimes) October 30, 2021
ये भी पढ़ें: सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का गाना रिलीज, इमोशनल हुए सिडनाज के फैंस
आर्यन खान के घर मन्नत के बाहर सुबह से ही उनके फैंस ने जमा होने शुरू हो गए थे। सभी आर्यन को वेलकम करने का इंतजार कर रहे थे। इस बीच मन्नत के बाहर एक साधू बाबा भी पहुंच गए हैं, जो आर्यन के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं।
Aryan Will Be Back Home Soon And We Can't Wait To Welcome Him at #Mannat
— Team Shah Rukh Khan ⚡️ (@teamsrkfc) October 30, 2021
Our Team Reached SRK's Residence And Eagerly Waiting For Arrival of Prince #AryanKhan 😎😍@iamsrk@gaurikhan#ShahRukhKhan #TeamShahRukhKhan pic.twitter.com/VQ2QTMljq9
आर्थर रोड जेल के अधिकारियों ने रिहाई से थोड़ी देर पहले बताया कि उन्हें आर्यन की जमानत का ऑर्डर मिल गया है जिसके बाद उन्हें रिहा की प्रक्रिया पूरी हुई। इसके बाद, आर्यन खान को इस बारे में बता गया जिसके बाद वे बहुत खुश नजर आए है।

ये भी पढ़ें: एक साल में 5 मामले और सभी में एक ही गवाह, सवालों के घेरे में NCB की भूमिका
जेल के अधिकारियों ने बताया कि और भी जमानत के ऑर्डर उन्हें मिले हैं। सबपर इकठ्ठा काम होगा और सभी को साथ रिहा किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, आर्यन को सुबह 10.30 से 11 बजे के बीच रिहा किया जा सकता है।
Taiyari shuru, straight from #Mannat 😍💥🔥#WelcomeHomeAryanKhan #ShahRukhKhan #TeamShahRukhKhan #AryanKhan pic.twitter.com/ENrEan3B4F
— Team Shah Rukh Khan ⚡️ (@teamsrkfc) October 30, 2021
कल ही एनडीपीएस कोर्ट में रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो गई लेकिन इसके बावजूद रिहाई नहीं हो पाई थी। कोर्ट ने आर्यन की रिहाई के लिए कुल 14 शर्तें भी रखी हैं जिसके आधार पर जमानत के लिए आज बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी हुई। शाहरुख खान की दोस्त जूही चावला ने शुक्रवार शाम को एक लाख रुपये का बॉन्ड साइन करने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पहुंची।
वकीलों ने जमानतदार जूही चावला के साथ (एनडीपीएस) कोर्ट में औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद विशेष अदालत ने रिहाई के दस्तावेज जारी किए। इसे शाम 5:30 तक जेल अधीक्षक के सामने पेश करना था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
कोर्ट की ये है 14 जमानत शर्तें-
- हर अभियुक्त को एक लाख रुपये का मुचलका भरना होगा।
- अभियुक्तों को इस बात का खयान रखना होगा कि इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल ना हों।
- अभियुक्त किसी भी सह-अभियुक्त से संपर्क नहीं करेंगे, या इस मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे।
- ये मामला जब तक एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट के पास है तब तक अभियुक्त ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस केस पर कोई असर पड़े।
- अभियुक्त सीधे या किसी के जरिए गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे।
- सभी अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा।
- अभियुक्त इस केस को लेकर टेलीविजन, प्रिंट या सोशल मीडिया पर भी कोई बयान या टिप्पणी नहीं देंगे।
- एनडीपीएस के स्पेशल जज की अनुमति के बिना अभियुक्त देश से बाहर नहीं जाएंगे।
- मुंबई से बाहर जाने के लिए अभियुक्तों को जांच अधिकारी को सूचित करना होगा और उन्हें ज़रूरत की जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।
- अभियुक्तों को हर शुक्रवार 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच एनसीबी के दफ़्तर जा कर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- जब तक कोई ज़रूरी कारण न हो, कोर्ट में सुनवाई की हर तारीख पर अभियुक्तों को उपस्थित होना होगा।
- एक बार जब केस का ट्रायल शुरू हो जाए तो अभियुक्त किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे।
- जब भी जांच के लिए एनसीबी अभियुक्तों को बुलाएगी, उन्हें उपस्थित होना होगा।
- इन शर्तों का उल्लंघन होने पर ये ज़मानत रद्द हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आर्यन की जमानत के लिए पहले सत्र एवं जिला न्यायालय में भी सुनवाई हुई थी, लेकिन वहां याचिका खारिज कर दी गई थी। वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीन दिनों की लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को जमानत दे दिया था।
(प्रिय पाठक, पल-पल के न्यूज, संपादकीय, कविता-कहानी पढ़ने के लिए ‘न्यूज बताओ’ से जुड़ें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।)
Leave a Reply