आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

बॉलीवुड किंग शाहरुख खाने के बेटे आर्यन खान की जमानत कोर्ट ने खार‍िज कर दी है। कोर्ट ने ड्रग्स केस में अपना फैसला सुनाते हुए आर्यन की जमानत याच‍िका को खार‍िज कर द‍िया है। साथ ही दूसरे दो अन्य आरोपियों को भी बेल देने से कोर्ट ने मना कर दिया।

बीते दिनों क्रूज ड्रग्स केस मामले में सुनवाई हुई थी पर कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख तय की थी। उम्मीद की जा रही थी कि बुधवार को आर्यन को बेल मिल जाएगी पर उनकी उम्मीदों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है।

14 अक्टूबर की सुनवाई के बाद न्यायाधीश वी.वी. पाटील ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। एनडीपीएस की विशेष अदालत बुधवार को शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना चुकी है।

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बताया जा रहा है कि कोर्ट में आज NCB ने आर्यन के कुछ ऐसे चैट जमा कराए हैं, जो ड्रग्स को लेकर थे। आर्यन के ये चैट्स एक अपकमिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ बताए जा रहे हैं।

कोर्ट ने आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी जमानत की याचिका खारिज कर दी। मुंबई एनसीबी का कहना है कि आर्यन के वॉट्सऐप चैट्स कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। उन्हें ड्रग्स के वॉट्सऐप चैट्स मिले हैं जो कि एक नई ऐक्ट्रेस और आर्यन खान के बीच हैं।

उल्लेखनीय है कि सेशन कोर्ट में आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई हुई थी जिसके बाद अदालत ने फैसला 20 अक्‍टूबर तक सुरक्षित रख लिया था। जैसा कि मालूम है कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और वे पिछले 17 दिनों से हिरासत में हैं।

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नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB) का आरोप है कि गोवा जा रहे क्रूज शिप में जो ड्रग्स पार्टी आयोजित की गई थी, उसमें आर्यन भी थे। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि आर्यन के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। न ही उसने इसका सेवन किया है। ऐसे में उन्‍हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

NCB लगातार इस केस में बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोह होने का दावा कर रही है।NCB का आरोप है कि आर्यन विदेशी ड्रग पैडलर के संपर्क में थे। यह ड्रग्स की गैर-कानूनी खरीद के ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है।

माना जा रहा है कि आर्यन खान के वकील अब जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी डालेंगे। जैसे ही आर्यन खान के वकील के पास फैसले की डीटेल्ड कॉपी आएगी वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

आर्यन खान के वकील आज नहीं तो गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे। बचाव पक्ष यानी आर्यन खान के वकील का कहना है कि कंजंपशन के केसेज में बेल मिल जाया करती है लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो पाया है।



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