AAP नेता सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना

AAP नेता सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। ये सजा उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में सुनाई है।

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि, इस मामले में कोर्ट ने चार अन्य आरोपी जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को बरी कर दिया। अपने फैसल के दौरान चारों आरोपियों को कोर्ट से दोषमुक्त करार दिया।

दरअसल, एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने साल 2016 में एक सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सोमनाथ भारती के खिलाफ दंगा भड़काने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

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अदालत से सोमनाथ भारती ने शुक्रवार को खुद को प्रोबेशन पर छोड़े जाने का अनुरोध किया था। उनकी तरफ से कोर्ट में पेश हुए उनके वकील एन. हरिहरन ने प्रोबेशन पर छोड़े जाने का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि वह इकलौते विधायक हैं जो फोन पर भी जनता की समस्याएं सुनते हैं।

वहीं, बहस के दौरान सोमनाथ भारती ने कहा था कि उन्होंने मामले की जांच में पूरा सहयोग किया गया है। उन्होंने अदालत से कहा कि उक्त घटना के दौरान किसी को चोट पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि वो जनता के बुलावे पर ही एम्स गए थे। उनकी तरफ से यह भी दलील दी गई थी कि उन्हें पहली बार अपराधी ठहराया गया है। वह अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले शख्स हैं और उन पर बीमार माँ और दो छोटे-छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है।

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गौरतलब है कि सोमनाथ भारती को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि, उन्हें पिछले दिनों जमानत मिल गई थी।

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