मोदी के सत्ता में आने के बाद 8.8 लाख लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता

मोदी के सत्ता में आने के बाद 8.8 लाख लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता

केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद साढ़े आठ लाख से अधिक लोगों ने अब तक भारत की नागरिकता छोड़ी है। लोकसभा में मंगलवार को इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी। गृह मंत्रालय ने सदन को सूचित किया कि 2015 के बाद से कुल 8,81,254 भारतीय लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है।

गृह मंत्रालय ने की ओर से लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2015 में कुल 1,31,489 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। जबकि 2016 में ये संख्या बढ़कर 1,41,603 हो गई। साल 2017 में 1,33,049 भारतीय लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी।

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उसी तरह से 2018 में ये संख्या 1,34,561 रही। जबकि 2019 में ये संख्या बढ़कर 1,44,017 हो गई। हालांकि, 2020 में ये घटकर 85,242 पर आ गई। 2021 में अपनी नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की ये संख्या, फिर से बढ़कर 1,11,287 हो गई। ये आंकड़े 30 सितंबर, 2021 तक के हैं।

मोदी के सत्ता में आने के बाद 8.8 लाख लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता

सरकारी की तरफ से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता साल 2019 में छोड़ दी। दरअसल, इस बारे में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नेता कोटा प्रभाकर रेड्डी ने सरकार सवाल पूछा था जिसका जवाब (गृह) राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में दिया।

चुंकि भारत किसी को दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता, इसलिए दूसरे देशों की नागरिकता चाह रहे लोगों को अपना भारतीय पासपोर्ट छोड़ना होता है। लेकिन, जो भारतीय लोग नागरिकता छोड़ते हैं, वो फिर भी ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें भारत में रहने और कारोबार चलाने का फायदा मिलता है।

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यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने ऐसे लोगों के लिए प्रक्रिया को आसान किया है, जो अपनी नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, और क्या इस काम को ऑनलाइन किया जा सकता है? इसके जवाब में नित्यानंद राय ने कहा, “नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 8 के प्रावधानों को नागरिकता नियम 2009 के नियम 23 के साथ पढ़ने से, इनके अंतर्गत भारतीय नागरिकता को छोड़ा जा सकता है।”

सरकार से ये भी पूछा गया था कि क्या ये काम ऑनलाइन किया जा सकता है? इस पर गृह मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिकता छोड़ने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को अगस्त 2021 में चालू किया गया है। इसे छोड़ने के आवेदनों की शुरू से अंत तक प्रॉसेसिंग, ऑनलाइन सिटिज़नशिप मॉड्यूल में की जाती है।


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