व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर पर 2015 में हुए हमले में 14 लोग दोषी करार

व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर पर 2015 में हुए हमले में 14 लोग दोषी करार

पेरिस: फ्रांस की एक अदालत ने साल 2015 में व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्डो के दफ्तर पर हुए में शामिल लोगों की मदद करने के आरोप में 14 लोगों को दोषी ठहराया है। हालांकि, दोषी ठहराए गए अधिकांश ने कोर्ट में कहा कि वे आतंकवादी इरादे के बारे में नहीं जानते थे और सिर्फ कम गंभीर अपराध में मदद करने की कोशिश में थे।

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बुधवार 16 दिसंबर को पेरिस की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान 11 अभियुक्त मौजूद थे। वहीं तीन अभियुक्तों की गैर-मौजूदगी में उनकी सुनवाई हुई। हमले के बाद ये तीनों सीरिया भाग गए थे। इसमें हयात बौमेदीन का नाम भी शामिल हैं, जिसके पार्टनर अमेदी कुलबेली ने सुपरमार्केट में हमला किया था और चार लोगों की हत्या कर दी थी।

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हालांकि, पुलिस के साथ मुठभेड़ में वह बाद में मारा गया था। अदालत ने बौमेदीन को 30 साल की साल की सजा सुनाई है। आरोपियों को लंबी जांच के बाद दोषी माना गया है। बाकी के शेष 11 आरोपियों ने जान-पहचान वाले लोगों और जेल के परिचितों के एक समूह का गठन किया। उन्हें छोटे-मोटे अपराध को अंजाम देने के लिए सहयोग करने को कहा गया था, जैसे- हथियारबंद डकैती वगैरह।

अदालत ने एक अली रजा पोलाट नाम के एक और आरोपी को दोषी ठहराया है जिसे सुपरमार्केट पर हमला करने वाले अमेदी कुलबेली के लेफ्टिनेंट के तौर पर बताया जाता है। पोलाट को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमले के पहले कई अभियुक्त कुलबेली से कॉल या मैसेज के जरिए जुड़े हुए थे।

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7 जनवरी, 2015 को फ्रांस के सबसे मशहूर कार्टूनिस्टों समेत 17 लोगों की दो आतंकी हमले में जान चली गई थी। पेरिस में पत्रिका के दफ्तर में घुस कर दो भाइयों साएद और शेरिफ कुआशी ने अंधाधुंध गोलीबारी की था। एक यहूदी सुपरमार्केट को भी हमले के दौरान निशाना बनाया गया था। एक महिला पुलिसकर्मी की भी कुलबेली ने हत्याकर कर दी थी। यहूदी सामुदायिक केंद्र पर कुलबेली हमला करने में विफल रहा था।

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