बिहार में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, दुकानदारों को राहत, इन्हें भी मिलेगी छूट

बिहार में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, दुकानदारों को राहत, इन्हें भी मिलेगी छूट

बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन का दायरा पढ़ा दिया गया है। 5 मई से लागू लॉकडाउन अब 8 जून तक चलेगा। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि लॉकडाउन खत्म होगा या किस्सों में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर सोमवार को इसकी जानकारी दी।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, “कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें।”

दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि राज्य में 2 जून से सभी तरह की दुकानें एक दिन बीच कर सुबह 6 से 2 बजे दिन तक खुलेंगी। कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी यह संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे।

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जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने आगे कहा कि खाद्यान सामग्री राशन, फल और सब्जी आदि दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 2 बजे तक खुलेंगी। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अब शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। निजी दफ्तर बंद रहेंगे।

बिहार में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, दुकानदारों को राहत, इन्हें भी मिलेगी छूट

इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

  • सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति।
  • अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य वाहनों का परिचालन भी बंद
  • मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक
  • सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद
  • नियम के उल्लंघन करने पर गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना
  • सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, कॉलेज में परीक्षाएं नहीं होंगी
  • सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रखने का निर्णय

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इन चीजों पर मिलेगी छूट

  • अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)।
  • दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं।
  • ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक)।
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य।
  • शादी समारोह, दाह संस्कार और श्राद्धकर्म में अधिकतम 20 लोगों के शामिल रहने का निर्देश।

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