राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने आधी सजा काट लेने के हवाले से जमानत दी। अब वे जेल ले बाहर आ सकते हैं।
आरजेडी ने ट्वीट जमानत की जानकारी दी है। लिखा है, “आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को ज़मानत मिली।”
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को ज़मानत मिली।
— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) April 17, 2021
वहीं, राजद सुप्रामो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने ट्वीक कर लिखा है, ”गरीबों, वंचितों, पिछड़ों का रहनुमा आ रहा है। बता दो अन्याय करने वालों को हमारा नेता आ रहा है।”
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गरीबों, वंचितों, पिछड़ों का रहनुमा आ रहा है
— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) April 17, 2021
बता दो अन्याय करने वालों को की हमारा नेता आ रहा है…#LaluYadavIsBack
सुनवाई के लिए यह मामला 9 अप्रैल को भी सूचीबद्ध था, पर सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांगी थी। फिलहाल राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।
रांची हाईकोर्ट ने लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। जुर्माने में 10 लाख रुपये जमा करना होगा।
इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे। अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना होगा।
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12 जुलाई 2019 को झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर लालू को जमानत दी थी। इसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
मामला देवघर कोषागार से 90 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर लालू को जमानत दी थी। सीबीआइ कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई थी। 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था।
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