दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में कई बड़े राजनीतिक हस्तियों को नोटिस भेजा है। इन हस्तियों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम शामिल हैं। कोर्ट ने अपनी नोटिस में पूछा है कि क्यों न इस मामले में पक्षकार के रूप में उनपर मुकदमा चलाया जाए।
कांग्रेस नेताओं के अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा को भी भेजा गया है। हाईकोर्ट ने सभी लोगों से चार मार्च 2022 तक इसपर जवाब मांगा है।
इनके अलावा, आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान, AIMIM के नेता वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा महमूद प्राचा, हर्ष मंदर और अभिनेत्री स्वरा भास्कर को भी नोटिस जारी किया गया है।
Delhi Riots hate speech: Delhi High Court notice to BJP, Congress, AAP leaders, former Bombay HC judge & Ors on plea to implead them as parties to case
— Bar & Bench (@barandbench) February 28, 2022
report by @prashantjha996 #DelhiRiots #DelhiHighCourt
Read story: https://t.co/Yt7UjfBrGn pic.twitter.com/kjOwXKGhxl
ये भी पढ़ें: पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेज को हाई अलर्ट पर रखा, यूरोप में बढ़ा तनाव
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इन सभी नेताओं के खिलाफ उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे से पहले कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी से 4 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि क्या वे वही लोग हैं, जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, क्या वही लोगल इस मामले में पक्षकार हैं? क्या हम वास्तव में उनकी बात सुने बिना उन्हें गिरफ्तार करने की आपकी याचिका पर आगे बढ़ सकते हैं?
ये भी पढ़ें: न्यूक्लियर अलर्ट के बाद, अमेरिका ने अपने नागरिकों से रूस छोड़ने को कहा
उल्लेखनीय है कि दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने जनवरी महीने में सुनवाई की जिसमें पहली सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने इस दौरान दिनेश यादव नाम के एक व्यक्ति को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी।
जैसा कि मालूम है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक दंगे हुए थे। इस दौरान 53 लोगों की मौत हुई थी। इन दंगों में 581 लोग घायल हुए थे। 24 और 25 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था। दौरान कुल 755 FIR दर्ज की गई थीं। कुछ मामलों पर हाईकोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
(प्रिय पाठक, पल-पल के न्यूज, संपादकीय, कविता-कहानी पढ़ने के लिए ‘न्यूज बताओ’ से जुड़ें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।)
Leave a Reply