अंबानी परिवार के 15 लोगों पर 25 करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

अंबानी परिवार के 15 लोगों पर 25 करोड़ का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

अंबानी परिवार पर SEBI ने लगाया 25 करोड़ का जुर्माना और उनसे जुड़ी इकाइयों पर 20 साल पुराने मामले में 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-सेबी (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी समेत कई लोगों पर यह जुर्माना लगाया है।

यह जुर्माना 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े मामले में अधिग्रहण नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। जिन अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें नीता अंबानी, टीना अंबानी, के.डी. अंबानी और परिवार के दूसरे सदस्य शामिल हैं।

नीता अंबानी मुकेश अंबानी की पत्नी है और टीना अंबानी अनिल अंबानी की पत्नी हैं। अपने 85 पेज के आदेश में सेबी ने कहा है कि आरआईएल के प्रवर्तकों और पीएसी (मिली-भगत से काम करने वाले लोग) 2000 में कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक के अधिग्रहण के बारे में खुलासा करने में विफल रहे।

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कारोबार का बंटवारा कर साल 2005 में दोनों अंबानी बंधु अलग हो गए थे। आदेश के मुताबिक, आरआईएल के प्रवर्तकों ने 2000 में कंपनी में 6.83 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। यह अधिग्रहण 1994 में जारी तीन करोड़ रुपये वारंट को परिवर्तित कर के लिए किया गया था।

सेबी के आदेश के अनुसार, अंबानी परिवार के 15 लोगों पर यह जुर्माना लगा है। 45 दिनों के अंदर इन लोगों को संयुक्त रूप से जुर्माना भरना होगा। सेबी के मुताबिक, आरआईएल ने साल 2000 में तीन करोड़ वारंट के जरिए 6.83 फीसदी हिस्सेदारी का अधिगृहण किया था। इन्हें यह वारंट साल 1994 में जारी किए गए थे।

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सेबी के अधिग्रहण नियमों के मुताबिक, उस समय आरआईएल प्रवर्तकों ने पीएसी के साथ मिलकर गैर-परिवर्तनीय सुरक्षित विमोच्य डिबेंचर से जुड़े वारंट को शेयर में बदलने के विकल्प का इस्तेमाल किया और 6.83 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया।

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यह अधिग्रहण नियम के तहत निर्धारित पांच फीसद की सीमा से अधिक था। इसके बाद सेबी ने पाया कि प्रवर्तकों और पीएसी ने शेयर अधिग्रहण के बारे में कोई सार्वजनिक ऐलान नहीं किया था जोकि अधिग्रहण नियमों का उल्लंघन है।


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