पति को धर्मपरिवर्तन करने वाली पत्नी को देनी होगी 3 लाख की आर्थिक गारंटी: कोर्ट

पति को धर्मपरिवर्तन करने वाली पत्नी को देनी होगी 3 लाख की आर्थिक गारंटी: कोर्ट

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट का लव जिहाद से जुड़े मामले में एक अहम फैसला आया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि धर्मपरिवर्तन कर शादी करने वाली लड़की को मुस्लिम युवक को 3 लाख रुपये की आर्थिक गारंटी देनी होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि युवक को इसके लिए युवती के नाम पर 3 लाख रुपये का एफडी करानी होगी। यह एफडी एक महीने के भीतर करानी होगी।

निकाहनामे में मेहर की रकम काफी कम होने की वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा है कि पति के लिए धर्म परिवर्तन करने और परिवार वालों की नाराजगी झेलने वाली महिला को आर्थिक गारंटी देना बेहद जरूरी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दो वयस्क अगर स्वेच्छा से एक साथ रह रहे हैं, तो कोई भी उनके जीवन को बाधित करने का हकदार नहीं है। न्यायमूर्ति सराल श्रीवास्तव की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा, “जहां दो व्यक्ति बहुमत की आयु प्राप्त कर चुके हैं और एक साथ रह रहे हैं तो कोई भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं है।”

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश (2006 CrLJ 3312) मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी को दोहराते हुए कहा, “यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है। इस देश के कानून के मुताबिक एक बार कोई व्यक्ति यानी स्त्री या पुरूष बहुमत की उम्र छू लेता है तो उसके बाद वह अपनी पसंद से शादी कर सकता है। यदि लड़का या लड़की के माता-पिता इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह से सहमत नहीं है तो लड़के या लड़की के माता-पिता चाहें तो अपनी बेटी या बेटे से संबंध खत्म कर सकते हैं, लेकिन वे हिंसा की धमकी या डरा नहीं सकते और उनको परेशान भी नहीं कर सकते हैं।”

कोर्ट ने इसके बाद भगवान दास बनाम राज्य (दिल्ली के एनसीटी), (2011) 6 SCC 396 मामले को भी याद दिलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऑनर किलिंग के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, “हमारी राय में ऑनर किलिंग दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती हैं। इसके पीछ की वजह कुछ भी हो। इस तरह के अपराध के लिए अपराधी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। वक्त आ गया है कि देश की कुप्रथाओं को खत्म किया जाए और हमारे देश पर लगे धब्बे को मिटाया जाए। इस तरह के अपमानजनक, असभ्य व्यवहार का पूर्ण रूप से निवारण होना जरूरी है। जो लोग ऑनर किलिंग का सोच रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि ऐसा करने वाले को फांसी की सजा होती है।”

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दरअसल, बिजनौर की रहने वाली संगीता ने शादी के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर शाइस्ता परवीन नाम रख लिया था। हाईकोर्ट में शाइस्ता ने ससुराल वालों पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुननवाई में अदालत ने शाइस्ता की सुरक्षा के लिए बिजनौर एसपी को भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा कि कि बालिग युवक और युवती को साथ रहने का अधिकार है।

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