बुल्ली बाई केस: 10 जनवरी तक कस्टडी में भेजा गया विशाल, मुख्य आरोपी निकली महिला

बुल्ली बाई केस: 10 जनवरी तक कस्टडी में भेजा गया विशाल, मुख्य आरोपी निकली महिला

मुंबई के बांद्रा कोर्ट ने बुल्ली बाई एप्प केस के आरोपी विशाल कुमार झा को 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में दिया है। इसके साथ ही आरोपी विशाल कुमार के बेंगलुरू स्थित आवास में तलाशी की भी कोर्ट ने अनुमति दी है। मुंबई पुलिस की आईटी सेल ने विशाल कुमार को बैंगलोर से गिरफ्तार किया था। उसे आज मुंबई बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे एक सप्ताह के कस्टडी में भेज दिया गया है।

मुंबई पुलिस ने बताया है कि मामले में मुख्य आरोपी एक महिला है जिसे उत्तराखंड से हिरासत में लिया गया है। दोनों आरोपी एक-दूसरे को जानते हैं। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी महिला बुल्ली बाई एप्प से संबंधित तीन अकाउंट का संचालन कर रही थी।

पुलिस ने आगे बताया कि मामले में सह आरोपी विशाल कुमार ने खालसा सुप्रीमैसिस्ट (Khalsa Supremacist) के नाम से एक अकाउंट शुरू किया था। इसके बाद 31 दिसंबर 2021 को उसने अन्य अकाउंट के नाम भी बदल कर सिख नामों से मिलते-जुलते कर दिए थे।

ये भी पढ़ें: ‘बुल्ली बाई’ का एक आरोपी गिरफ्तार, जावेद अख्तर का मोदी पर प्रहार

कुछ प्रमुख हस्तियों समेत सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की एडिट की गई तस्वीरें बिना अनुमति के बुल्ली बाई एप पर ‘नीलामी’ के लिए रखा गया है। एक साल से भी कम समय में दूसरी बार ऐसा मामला सामने आया है। यह पिछले साल विवादों में आए ‘सुल्ली डील्स’ जैसा ही है।

दिल्ली महिला आयोग ने ‘बुल्ली बाई’ और ‘सुल्ली डील’ एप से जुड़ी जांच को लेकर दिल्ली पुलिस से इस सप्ताह के अंत में पेश होने के लिए कहा है। सोमवार को एक बयान में आयोग ने कहा था कि दिल्ली पुलिस से पेश होने को कहा है और मामलों में गिरफ्तार लोगों की सूची मांगी है।

बताया जा रहा है कि विशाल इंजीनियरिंग का छात्र है। वह बुली बाई के उन पांच फॉलोअर्स में से एक है जिन्होंने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। माना जा रहा है कि दूसरे लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि, मुंबई पुलिस ने आरोपी की पहचान का खुलासा नहीं किया है।

पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ IT एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बुली बाई एप्लिकेशन पर करीब 100 नामचीन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गई थीं।


(प्रिय पाठक, पल-पल के न्यूज, संपादकीय, कविता-कहानी पढ़ने के लिए ‘न्यूज बताओ’ से जुड़ें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।)

Leave a Reply

Your email address will not be published.