बीजेपी-कांग्रेस सहित 10 राजनीतिक दलों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना, जानें पूरा मामला

बीजेपी-कांग्रेस सहित 10 राजनीतिक दलों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी-कांग्रेस सहित 10 राजनीतिक दलों पर जुर्माना लगाया। साथ ही साथ शीर्ष अदालत ने चुनाव सुधार को लेकर चुनाव आयोग को तीन अहम निर्देश भी दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों पर ये जुर्माना बिहार विधान चुनाव में अपने उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक न करने को लेकर लगाया। कोर्ट ने इसे कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया है।

सीपीएम और एनसीपी पर कोर्ट ने 5-5 लाख का जुर्माना लगाया। इन दोनों पार्टियों पर कोर्ट के आदेश को बिलकुल दरकिनार करने के लिए जुर्माना लगाया गया है।

वहीं, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया। इन सभी पार्टियों पर कोर्ट के आदेश का ठीक से पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया। जबकि इसके अतिरिक्त आरएलएसपी और बीजेपी पर भी जुर्माना लगाया गया है।

बीजेपी-कांग्रेस सहित 10 राजनीतिक दलों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना, जानें पूरा मामला

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मतदान से पहले उम्मीदवारों की अपराधिक पृष्टभूमि सार्वजनिक करने के लिए चुनाव आयोग को तीन महत्वपूर्ण निर्देश दिए। ये आदेश लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए लागू होंगे।

चुनाव आयोग से कोर्ट ने कहा कि एक मोबाइल एप बनाया जाए, जिसमें चुनाव लड़ रहे नेताओं के अपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी होगी। उसमें हर उम्मीदवार के बारे में बताया जाएगा कि उसके खिलाफ कितने अपराधिक मामले दर्ज है, किस तरह के अपराध का मुकदमा है और उनकी स्थिति क्या है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधार और अपराध को लेकर इससे पहले फरवरी 2020 में आदेश दिया था। उस आदेश के मुताबिक, सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवार के अपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन से दो हफ्ते पहले देनी थी, लेकिन उस आदेश में कोर्ट ने थोड़ा बदलाव किया।

अपने नए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के अंदर राजनीतिक दलों को नेताओं की पृष्ठभूमि की जानकारी अपने वेबसाइट पर देनी होगी। इसके बाद जनता देखेगी कि ऐसे व्यक्ति को वोट देना है या नहीं।


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