सोशल एक्टिविस्ट नवदीप कौर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत

सोशल एक्टिविस्ट नवदीप कौर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत

सोशल एक्टिविस्ट नवदीप कौर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नवदीप कौर मामले में शुक्रवार को सुनवाई थी। नवदीप की गिरफ्तारी और हिरासत में अत्याचार की खबरों के बाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान ली थी।

नवदीप कौर के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज हुए थे जिसमें से दो में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी। ऐसे में अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अपनी रिपोर्ट में डीएसपी ने मजदूरों के हक में काम करने वाला मजदूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष शिव कुमार और सदस्य नवदीप कौर की जमानत मामले में सुनवाई के दौरान बताया था कि किसानों के हक के नाम पर यह उद्योगों से उगाही का काम कर रहे हैं। नवदीप कौर ने यह बात अपने बयान में मानी है।

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सुनवाई स्थगित करते हुए हाईकोर्ट ने मेडिको लीगल परीक्षण रिपोर्ट तलब की थी। नवदीप कौर मामले में बुधवार को स्वत: संज्ञान लेकर नवदीप की जमानत याचिका तथा शिव कुमार की जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई थी।

नवदीप कौर मामले में सोनीपत के डीएसपी वरिंदर सिंह ने दाखिल हलफनामा में बताया कि नौकरी छोड़ने के बाद वह मजदूर अधिकार संगठन में कार्य कर रही थीं। उन्होंने कोर्ट के बताया कि पुलिस को 28 दिसंबर और 12 जनवरी को शिकायत मिली कि संगठन के कुछ लोगों ने नवदीप कौर की अगुवाई में एक कंपनी का घेराव किया है। और उनके कर्मियों और अधिकारियों से हाथापाई की है।

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डीएसपी ने बताया कि भीड़ को नवदीप कौर ने भड़काया जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसकी रिकार्डिंग भी पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस पर हमले में एक महिला सहित सात पुलिस कर्मी घायल हो गए थे।

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