बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, यहां विस्तार से जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, यहां विस्तार से जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

बिहार में कोविड-19 के तेजी बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मंगवार को कहा कि कल सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये 5 से 15 मई तक लागू रहेगा। यानी ये कल बुधवार से प्रभावी ढंग से लागू हो जाएगा।

उन्होंने कहा, “लॉकडाउन को लेकर विस्तृत मार्गनिर्देशिका और बाकी गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।” इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने भी सोमवार को सरकार से पूछा था कि आखिर बिहार में कब लॉकडाउन लगाया जाएगा?

यही नहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहा था। जिसके बाद सरकार ने आज आपदा प्रबंधन समू‍ह के साथ बैठक की और लॉकडाउन का फैसला लिया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लॉकडाउन लगाने को लेकर घेरा है।

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उन्होंने मुख्यमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, “15 दिन से समूचा विपक्ष लॉकडाउन करने की माँग कर रहा था लेकिन छोटे साहब अपने बड़े साहब के आदेश का पालन कर रहे थे कि 2 मई तक लॉकडाउन नहीं करना है। अब जब गाँव-गाँव, टोला-टोला संक्रमण फैल गया तब दिखावा कर रहे है। इस संकट काल में तो निम्नस्तरीय नौटंकी और राजनीति से बाहर आइए, बाज आइए।”

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। विवाह में 50 लोग से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इस दौरान डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 लोग से अधिक शामिल नहीं होंगे।

बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, यहां विस्तार से जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

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जानिए, लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

❒ लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही बिहार में स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों भी बंद रखने का फैसला लिया गया है।

❒ शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

❒ अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगी, बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई, सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

❒ विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा

❒ अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 लोग से अधिक नहीं हो सकते।

❒ सभी डीएम को चिन्हित स्थान पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश दिया गया है।

❒ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज मिलेगा।

❒ सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट रहेगी।

❒ सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बेच सकेंगे

❒ ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे।

❒ निर्माण कार्य जारी रहेगा।

❒ पब्लिक ट्रांस्पोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों।

❒ सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।

❒ बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी।

❒ कृषि से जुड़े कार्यों पर छूट रहेगी।

❒ लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को भी बंद रखा जाएगा।

❒ स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

❒ शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।

बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 82 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसके साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2821 हो गई। वहीं, दूसरी तरफ 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,407 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल बिहार में 1,07,667 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं।


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