नई दिल्ली: दिवाली के ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक और योजना का एलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 12 योजना का एलान किया। सरकार ने एक नई योजना आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ की शुरुआत की गई है ताकि नये रोजगार का सृजन हो सके। यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से लागू हो जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पिछले वर्ष मार्च में शुरू की गई थी और अब यह नई योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उनलोगों को मिलेगा जिनकी नौकरी कोरोना महामारी के दौरान चली गई है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत लोगों को मिलेगा। यह योजना 30 जून 2021 तक चलेगी।
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को इसके तहत लाभ मिलेगा जिनका वेतन 15 हजार करोड़ रुपये मासिक से कम है और वह ईपीएफओ में पंजीकृत है। इस योजना के तहत एक हजार कम कर्मचारी वाले संगठनों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ईपीएफओ की 24 फीसदी हिस्सेदारी सरकार देगी जो दो वर्ष के लिए होगी। जबकि एक हजार से अधिक कर्मचारी वाले संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफओ में सरकार कर्मचारी के अंश के 12 फीसदी का योगदान करेगी।
वृत मंत्री ने बताया है कि अर्थव्यवस्था की हालत में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 10 लाख से घटकर 4.89 लाख हो गए हैं। कोरोना वायरस की मृत्य दर भी घटकर 1.47% हो गई है। सीतारमण ने कहा, “रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 2020-21 में पहले पूर्वानुमान के मुकाबले Q3 में सकारात्मक वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक मजबूत संभावना की भविष्यवाणी की है।”
उन्होंने आगे कहा, “23 अक्टूबर तक बैंक क्रेडिट पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 5.1 प्रतिशत बढ़ा। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 10 फीसदी बढ़ा। वहीं बिजली की खपत में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर के मुताबिक, इस साल बिजली की खपत में 12 फीसदी की तेजी आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 560 अरब डॉलर है जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आरबीआई ने ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है।”
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ का किसे मिलेगा लाभ?
- अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ के तहत रिजस्टर्ड कंपनी में जॉइन करता है और अगर उसकी तनख्वाह 15 हजार प्रतिमाह से कम है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा.
- ईपीएफ सदस्य जिनकी 15000 से कम मासिक तनख्वाह है और कोरोना संकट के दौरान 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी गई है, और वो फिर से 1 अक्टूबर के बाद नौकरी में लगते हैं तो वो भी इस योजना का फायदा उठा सकेंगे।
- अगर रेफरेंस बेस 50 कर्मचारी या उससे कम का है तो कम से कम दो कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और अगर रेफरेंस बेस 50 से ज्यादा कर्मचारियों का है तो कम-से-कम 5 कर्मचारियों का इसको लाभ मिलेगा।
- ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड सभी संस्थाओं को स्कीम के तहत सब्सिडी का फायदा मिलेगा।
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