बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- आर्यन खान के खिलाफ आरोप के कोई सबूत नहीं

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- आर्यन खान के खिलाफ आरोप के कोई सबूत नहीं

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस से संबंधित जमानत ऑर्डर की डिटेल कॉपी जारी कर दी है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्रूज केस से संबंधित कहा है कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं मिला था।

साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश का सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर के साथ 14 पन्नों का आदेश देते हुए साफ किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पास आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

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जस्टिस नितिन सांबरे ने शनिवार को कहा, “आर्यन खान और दो अन्य सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत साजिश के अपराध के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं था।”

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बॉम्बे हाई कोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए आदेश में कहा गया है कि आर्यन के पास से कोई दवा नहीं मिली, जबकि मर्चेंट और धमेचा से बरामद की गई मात्रा एनडीपीएस अधिनियम के तहत ‘छोटी’ मात्रा थी।

कोर्ट ने इसके साथ ही गौर किया कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था जिससे यह पता चलता हो कि एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध करने की उनकी ओर से साजिश थी।

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अपने आदेश में कोर्ट ने आगे कहा है, “इस अदालत को इस तथ्य के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि साक्ष्य के रूप में बुनियादी सामग्री की उपस्थिति होनी चाहिए ताकि आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके। सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, सिर्फ यही आरोपी के खिलाफ धारा 29 के अपराध को लागू करने का आधार नहीं हो सकता।”

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हाई कोर्ट ने इसके साथ ही आदेश में ये भी कहा कि एनसीबी के जांच अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है। जैसा कि मालूम है कि आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया था।

इसके बाद आर्यन खान 26 दिन हिरासत में रहे थे और लंबे इंतजार के बाद उन्हें 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। इस बीच शनिवार को आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल का ऑर्डर सार्वजनिक कर दिया गया।



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