मुम्बई: रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या मामले में सोमवार को जमानत नहीं मिली। अर्नब के अलावा दो अन्य आरोपियों ने भी अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस ने 4 नवंबर को रायगढ़ अर्नब को गिरफ्तार कर लिया था।
शनिवार को याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की पीठ ने तत्काल कोई राहत नहीं दी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश सारदा ने अपनी ‘अवैध गिरफ्तारी’ को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट के ऑर्डर से पहले अदालत से अपील की है कि अर्नब से गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार ने किया है उसका स्वत: संज्ञान लिया जाए। उधर, राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बात की है और अर्नब गोस्वामी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने यह भी गृहमंत्री से कहा कि उनके परिवार को मिलने की इजाजत दी जाए।
शनिवार को अदालत ने कहा था कि इस मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं पर नियमित जमानत के लिए संबंधित निचली अदालत जाने पर रोक नहीं है। अदालत ने कहा था कि अगर ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं तो सत्र अदालत याचिका दायर किए जाने के चार दिन के अंदर उन पर सुनवाई करके फैसला लें।
गोस्वामी समेत तीन लोगों को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या (2018) मामले में 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। अर्नब गोस्वामी और दूसरे अन्य आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने अन्वय नाइक का बकाया नहीं दिया जिसके चलते वो और उनकी मां ने आत्महत्या कर ली।
गोस्वामी को उनको मुंबई के लोअर परेल स्थित आवास से गिरफ्तार करने के बाद अलीबाग ले जाया गया था, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गोस्वामी को स्थानीय स्कूल में रखा गया था, जो अलीबाग जेल का कोविड-19 केंद्र है। लेकिन कल रविवार को गोस्वामी को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
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