BJP नेता कपिल मिश्रा और तेजिंदर बग्गा गिरफ्तार, अर्नब गोस्वामी तलोबा जेल शिफ्ट

BJP नेता कपिल मिश्रा और तेजिंदर बग्गा गिरफ्तार, अर्नब गोस्वामी तलोबा जेल शिफ्ट

नई दिल्ली: रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के समर्थन प्रदर्शन करने आए भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा और कपिल मिश्रा को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी तब हुई तब भाजपा के कुछ नेता और कुछ कार्यकर्ता आज राजघाट के समीप प्रदर्शन कर रहे थे।

वहीं दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर डिजायनर अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में रविवार को तलोबा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले, अर्नब को अलीबाग के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था।

अर्नब के शिफ्ट किए जाने की पुष्टि करते हुए तलोबा जेल के एस.पी. कौस्तुभ कुरलेकर ने कहा, ”बैरक में शिफ्ट करने से पहले उन्हें कुछ दिनों तक जेल के अंदर बनी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा।”

दो अन्य आरोपियों- फिरोज शेख और नितेश सारदा के साथ गोस्वामी को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। जिस मामले में तीनों की गिरफ्तारी हुई वह साल 2018 में घटित हुआ था। तब तीनों पर पैसे न लौटाने का आरोप लगाते हुए इंटीरियर डिजायनर अन्वय नाइक ने खुदकुशी कर ली थी।

अन्वय नाइक का आरोप था कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो का काम किया था, लेकिन अर्नब ने उनके लाखों रुपये का बकाया अदा नहीं किया।

पहले ये मामला पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया था। लेकिन बीते हफ्ते उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोस्वामी को गिरफ्तारी वाले ही दिन अलीबाग मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जहां से उन्हें 18 नवंबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सबसे पहले अर्नब गोस्वामी को अलीबाग पुलिस थाने ले जाया गया, जहां से उन्हें अलीबाग प्राइमेरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। गेट पर कई पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था।

अर्नब गोस्वामी को चार दिनों तक रहने के बाद प्रशासन ने तलोबा जेल में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। एक सीनियर अफसर ने बताया कि अर्नब को सुबह तकरीबन 10 बजे पुलिस वैन से तलोबा जेल ले जाया गया और इसमें एक घंटे से भी कम समय लगा।

शनिवार को रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि वह जल्द-से-जल्द इस आदेश को सुनाने की कोशिश करेगी।

पीठ ने मामले में गिरफ्तार किए हुए अर्नब और दो अन्य लोगों, फिरोज शेख और नितीश सारदा को भी नियमित जमानत के लिए अलीबाग में सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी और कहा कि अदालत चार दिनों के भीतर इस पर विचार करे।

Leave a Reply

Your email address will not be published.