साल 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में शामिल आरिज खान को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरिज उर्फ जुनैद का मौका-ए-वारदात पर मौजूद होने को साबित करने में सफल रहा। कार्ट इस मामले में सजा का फैसला 15 मार्च को सुनाएगा।
Delhi Court held guilty and convicted Ariz Khan in Batla House encounter case; says the prosecution has successfully proved the case
— ANI (@ANI) March 8, 2021
आरिज खान को कोर्ट ने सोमवार को हत्या का प्रयास करने, सरकारी कर्मचरियों पर हमला करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने, सरकारी अधिकारी को गंभीर रूप से जख्मी करने, आर्म्स एक्ट समेत अन्य आरोपों में दोषी करार दिया।
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वहीं, कोर्ट जांच अधिकारी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा व दो अन्य जख्मी पुलिसकर्मियों के पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक हालात की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। कोरट ने कहा है कि पीड़ित परिवारों को इसके हिसाब से मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में मामले पेश आया था। इंकाउंटर के दौरन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा गोली लगने से मौत हो गई थी जबकि दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तब इस इंकाउंटर को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे।
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इससे पहले 2013 में इस मामले में शहजाद अहमद नाम के एक अभियुक्त को कोर्ट कोर्ट ने सजा सुनाई थी। बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दोनों घटना से भागने में कामयाब हो गए थे, जबकि इनके तीन साथी आतिफ आमीन, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद साजिद पुलिस इंकाउंटर में मारे गए थे। आरिज खान को साल 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया था।
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