बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले दोषी करार दिया है। इसके अलावा, डोरंडा कोषागार मामले में 24 लोगों को बरी कर दिया गया है। बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मुकदमे आरसी-47 ए/96 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने यह फैसला सुनाया। वहीं अदालत लालू की सजा पर 21 फरवरी को फैसला सुनाएगी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दोषी ठहराए गए लोगों में से 36 को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है, सजा अभी नहीं सुनाई गई है। वहीं, लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि लालू यादव की सजा पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। हमने गुजारिश की है लालू प्रसाद यादव की तबियत ठीक नहीं है, जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए कि उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए।
माना जा रहा है कि अगर लालू यादव को तीन साल से कम की सजा होती है तो उन्हें जमानत मिल सकती है, नहीं तो उन्हें कस्टडी में ले लिया जाएगा। फिलहाल, चारा घोटालों में बाकी मामलों में लालू यादव को कोर्ट ने तीन साल से अधिक की सजा सुनाई है।
जिन लोगों को कोर्ट ने बरी किया है उसमें राजेंद्र पांडेय, राम सेवक, ऐनल हक, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, मोहम्मद हुसैन, कलशमनी कश्यप, बलदेव, सनाउल हक, साहू रंजित सिन्हा, अनिल सिन्हा, अनिता प्रसाद, रमावतार शर्मा, चंचल सिन्हा, रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा, क्रांति सिंह, मधु मेहता के नाम शामिल हैं।
बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और बीजेजी नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव के दोषी करार दिए जाने पर कहा, “इस मामले को हमने ही उजागर किया था, पटना हाईकोर्ट की निगरानी में अगर जांच न होती तो ये कभी सामने नहीं आता। ये मामला 139 करोड़ रुपए का था। ये फैसला स्वागत योग्य है, जैसी करनी वैसी भरनी।”
दूसरी तरफ, राजद नेताअब्दुल बारी सिद्धीकी ने कहा है इस फैसले से हमें बहुत दु:ख है। हमारी पार्टी इस मामले को ऊपरी अदालत में ले जाएगी। उल्लेखनीय है ति इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में कोर्ट ने लालू प्रसाद को करीब 14 साल की सजा सुनाई थी। ये मामले दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार (दो मामले) से पैसे निकासी से जुड़े थे। सजा के अलावा 60 लाख का जुर्माना भी लालू यादव को भरना पड़ा था।
दरअसल, यह मामला लगभग 23 साल पुराना है। 1990 से 1995 के बीच झारखंड के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी। इस केस में 29 जनवरी को सीबीआई विशेष अदालत ने बहस पूरी कर ली थी। कोर्ट ने 575 गवाहों का बयान दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में 5 में से 4 मामलों में सजा हो चुकी है। डोरंडा कोषागार का मामला ही बचा था।
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