अगले सत्र में ‘लव जिहाद’ पर बिल लाएगी शिवराज सरकार, 5 साल की सजा और गैर-जमानती प्रावधान

अगले सत्र में ‘लव जिहाद’ पर बिल लाएगी शिवराज सरकार, 5 साल की सजा और गैर-जमानती प्रावधान

भोपाल: उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने बीते दिनों कहा था कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। अब मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने एलान किया है कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने वाली है। प्रदेश सरकार अगले विधानसभा सत्र में इस पर बिल लेकर आएगी।

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा, “मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्रय विधेयक 2020 को विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस अधिनियम में बहकावे, बल पूर्वक शादी और धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल का कठोर कारावास होगा। साथ ही ऐसे अपराधों को गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाएगा।”

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों अधिकारियों की बैठक में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कही थी। उन्होंने ने कहा था कि लव जिहाद एवं शादी के लिए प्रदेश में धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। यह पूर्ण रूप से अवैध और गैर-कानूनी है। इसके खिलाफ कानून बनाया जाएगा।

पिछले दिनों हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता मर्डर केस के बाद लव जिहाद मामले पर कानून लाने की बात हुई थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ऐसा करने वाले को शमसान भेजा जाएगा और राम नाम सत्य की यात्रा निकाली जाएगी।

तब योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, “वो ‘लव जिहाद’ को सख्‍ती से रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाएंगे। उन्‍होंने चेतावनी दी थी कि जो लोग बहू-बेटियों की इज्‍जत से खिलवाड़ करते हैं, वे अगर सुधरे नहीं तो ‘राम नाम सत्य’ की उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है।”

दरअसल, योगी का ये बयान इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद आई थी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन को वैध नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद योगी ने लव जिहाद पर जल्द अंकुश लगाने की बात कही थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published.