देश विरोधी भाषण देने के आरोप में जेल में बंद शरजील इमाम को जमानत मिल गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश के खिलाफ भाषण दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई।
शरजील इमाम के खिलाफ अलीगढ़ में देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि शरजील ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी भाषण दिए।
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शरजीज इमाम के भाई मुज्जमिल इमाम ने ट्वीट कर बताया, “सिविल लाइंस, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या 55/2020 में मेरे भाई शरजील इमाम को जमानत दी गई है। उनकी रिहाई की ओर एक और कदम जो दर्शाता है कि अंततः झूठ, प्रचार और जादू-टोना पर सच की जीत होती है।”
Bail has been granted to my brother Sharjeel @_imaams in the FIR No. 55/2020, registered by Civil Lines, Aligarh, Uttar Pradesh Police
— Muzzammil Imam | مزمل إمام (@imammuzzammil) November 27, 2021
One more step towards his release which shows that eventually truth prevails over lies, propaganda & witchhunt.
#SharjeelImam
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने उन्हें जमानत दी। फिलहाल, हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार है। पिछले महीने, दिल्ली की एक अदालत ने इमाम को उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में उनके दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध-प्रदर्शन के दौरान दिए गए भाषण के संबंध में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा कि 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में इमाम द्वारा दिया गया भाषण स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक / विभाजनकारी तर्ज पर था और समाज में शांति और सद्भाव को प्रभावित कर सकता है।
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कोर्ट ने कहा, “13.12.2019 के भाषण को सरसरी तौर पर पढ़ने से पता चलता है कि यह स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक/विभाजनकारी तर्ज पर है। मेरे दृष्टीकोण से, आग लगाने वाले भाषण के स्वर और स्वर का सार्वजनिक शांति, समाज की शांति पर दुर्बल करने वाला प्रभाव पड़ता है।”
उल्लेखनीय है कि बिहार के जहानाबाद के काको गांव के रहने वाले शरजील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है, जबकि 2013 में शरजील ने जेएनयू में आधुनिक इतिहास में पीजी की डिग्री पूरी की है।
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