हाफिज सईद को साढे़ 10 साल कैद की सजा, 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना

हाफिज सईद को साढे़ 10 साल कैद की सजा, 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद को साढे़ दस साल कैद की सजा सुनाई है। हाफिज सईद को मुंबई हमलों (26 नवंबर 2008) का मास्टर माइंड माना जाता है।

पीटीआई से अदालत के एक अधिकारी ने कहा, “लाहौर स्थित आतंकवाद रोधी अदालत ने बृहस्पतिवार को जमात उद दावा के सरगना सईद सहित इसके चार नेताओं को दो और मामलों में सजा सुनाई।”

अदालत ने हाफिज सईद की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। साथ-ही-साथ अदालत ने उन पर एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में लाहौर की एक अदालत ने तीन और लोगों को सजा सुनाई है।

हाफिज सईद की ही तरह उनके साथी यह्या अजीज और जफर इकबाल को भी कोर्ट ने साढ़े दस साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं अब्दुर्रहमान मक्की को छह महीने कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि जमात-उद-दावा के प्रवक्ता रहे याह्या को अदालत पहले ही टेरर फंडिंग के मामले में 32 साल की सजा सुना चुकी है।

17 जुलाई, 2019 हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया था। अब तक चार मामलों में सईद के खिलाफ फैसला सुनाई जा चुकी है। इससे पहले दो मामलों में इसी साल फरवरी महीने में लाहौर की इसी अदालत ने हाफिज सईद को 11 साल कैद और तीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

हालांकि, हाफिज सईद और उनके साथियों के तरफ ये कहा जाता रहा है कि वे सभी बेकसूर हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते उनको सजा सुनाई गई है। हाफिज सईद और उनके प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के नेताओं पर पंजाब भर में करीब दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published.