शिवसेना लड़ेगी आर्यन की लड़ाई, लगाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका, NCB पर लगाए गंभीर आरोप

शिवसेना लड़ेगी आर्यन की लड़ाई, लगाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका, NCB पर लगाए गंभीर आरोप

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान केस में एक और नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बाद अब शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में एनसीबी पर मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है।

किशोर तिवारी ने अपनी याचिका में कहा है कि आर्यन खान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) बदले की भावना से काम कर रहा है।

शिवसेना नेता ने आगे कहा है कि ड्रग्स रोधी एजेंसी ने पिछले दो साल से फिल्मी सितारों, मॉडलों और अन्य हस्तियों को निशाना बनाया है। याचिकाकर्ता ने एक विशेष न्यायिक जांच की मांग की है। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए।

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राज्यमंत्री किशोर तिवारी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल करते हुए सीजेआई एन.वी. रमणा से मामले में ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ के आधार पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “पिछले लगभग दो वर्षों से ‘दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों’ के साथ एनसीबी पक्षपात रवैया अपना रहा है और फिल्मी हस्तियों, मॉडलों व अन्य सेलिब्रिटी को परेशान कर रहा है।”

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दरअसल, अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हर मामले का संज्ञान लेने के लिए बाध्य हैं, जैसा कि संविधान के भाग तीन के तहत गारंटी दी गई है, जिसका एनसीबी उल्लंघन कर रहा है।

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उन्होंने कहा, “विशेष एनडीपीएस कोर्ट (मुंबई) द्वारा आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्तूबर तक सार्वजनिक अवकाश का हवाला देते हुए टालने से आरोपी का बड़ा अपमान हुआ है। आर्यन खान को अलोकतांत्रिक व अवैध रूप से जेल में 17 रातों के लिए रखा गया। यह संविधान में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की पूरी तरह से अवहेलना है।

उल्लेखनीय है कि 23 वर्षीय आर्यन खान फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्हें मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में बीते 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। तब एनसीबी ने कहा था कि उनके पास से व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार का ड्रग्स नहीं बरामद किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है।


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