लॉकअप में गौमांस तस्करी के आरोप में बंद व्यक्ति की मौत, परिजनों ने बताया हत्या

लॉकअप में गौमांस तस्करी के आरोप में बंद व्यक्ति की मौत, परिजनों ने बताया हत्या

गुजरात के पंचमहल जिला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई। कासिम अब्दुल्ला हयात को गौमांस ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटो बाद लॉकअप के अंदर उसे मृत पाया गया।

परिजनों का आरोप है कि कासिम की मौत पुलिस टॉर्चर के चलते हुई है। हालांकि, पुलिस इससे इंकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि कासिम ने आत्महत्या की है लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं हैं।

कासिम के परिवारवालों ने घटना की जांच की मांग की है। उनके एक रिश्तेदार ने कहा, “मैं कासिम से 14 सितंबर को थाने में मिला था। उसने मुझे बताया कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की और उसे यह कबूल करने के लिए मजबूर कर रही थी कि वह गौमांस ले जा रहा था। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके भाई से उसके लिए मदद मांगने के लिए कहूं। जब मैं आज सुबह करीब साढ़े 7 बजे उसका टिफिन और चाय लेकर आया तो पुलिस ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया…उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि वह मर गया है। थाने के किसी व्यक्ति ने हमें बताया कि पिछली रात उसे प्रताड़ित किया गया था।”

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वहीं, दूसरी तरफ परिजनों के आरोपों को नकारते हुए एसपी लीना पाटिल ने कहा, “कार्यकारी मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) ने जांच की और शव को एसएसजी अस्पताल में पैनल पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया … हमारे पास घटना का सीसीटीवी फुटेज है।”

लॉकअप में गौमांस तस्‍करी के आरोप में बंद व्यक्ति की मौत, परिजनों ने बताया हत्या

पंचमहल पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने गोधरा बी डिवीजन के रहने वाले कासिम अब्दुल्ला हयात को गाय का मांस ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने से पहले ही गुरुवार तड़के लॉकअप के अंदर आत्महत्या कर ली।

पुलिस का दावा है कि वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस ने आरोपी को तब गिरफ्तार किया जब वे अपने स्थानीय ग्राहकों को मांस बेचने के लिए जा रहे थे। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट को मुताबिक, पंचमहल जिले की पुलिस अधीक्षक लीना पाटिल ने बताया, “बुधवार को शाम 7.45 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी की आज सुबह करीब 3.20 बजे लॉकअप के अंदर मौत हो गई।”

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लीना पाटिल ने आगे कहा, “हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें वह बेडशीट फाड़कर लॉकअप के गेट के पास फांसी लगा लेता है। यह आंशिक फांसी थी। हमने रिपोर्ट तैयार करने के लिए मेडिकल प्रक्रिया शुरू कर दी है।”

बताया जा रहा है कि कासिम के खिलाफ आईपीसी की धारा 429 (मवेशियों को मारना या अपंग करना), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 (जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार करना) और गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2017 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने पुलिस को बताया कि वे सेवलिया के एक कसाई अब्दुल कादर कुरैशी से मटन लेकर ईदगाह मोहल्ला में ताहेरा हनीफ पितल, मदीना इतारा, सकुरा हयात, साफिया वाधेल और मुन्नी फारूक पितल नाम के पांच लोगों को पहुंचाने जा रहे थे।

पुलिस ने संदेह के आधार पर कासिम को पकड़ा और दोपहिया वाहन को कब्जे में ले लिया। मांस की पहचान करने के लिए बुलाए गए एक पशु चिकित्सक ने कथित तौर पर बताया कि यह गोमांस था, लेकिन उन्होंने सलाह दी कि नमूने पुष्टि के लिए सूरत में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे जाएं।


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