दिल्ली दंगों में मुस्लिम परिवार को लूटने और घर को आग लगाने वाला शख्स दोषी करार

दिल्ली दंगों में मुस्लिम परिवार को लूटने और घर को आग लगाने वाला शख्स दोषी करार

बीते साल फरवरी महीने में दिल्ली दंगों में लुटपाट और आगजनी करने के एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी दिनेश यादव को दोषी माना है। 22 दिसंबर को दिनेश को कोर्ट सजा सुनाएगी। हालांकि, इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगो को लेकर एक फैसला सुनाया था। पर उस मामले में साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया गया था।

यह पहली बार है जब किसी आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना है। यह मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकलपुरी इलाके का है। पुलिस के मुताबिक, दंगों के दौरान 25 फरवरी की रात मनोरी नाम की एक 73 साल की बुजुर्ग महिला के घर में 100 से ज्यादा दंगाइयों ने जबरन घुसकर आगजनी की थी। उसके घर में लूटपाट भी हुई थी।

दिनेश यादव आगजनी करने वाली भीड़ में शामिल थे। दिनेश के खिलाफ गोकलपुरी थाने में केस दर्ज किया गया था। उन्हें 8 जून 2020 को गिरफ्तार किया था। दिनेश ने अपने बचाव में दलील थी कि पुलिस के पास उस घटना की CCTV फुटेज नहीं है।

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दिनेश ने ये भी तर्क दिया कि केस के साथ गवाहों के बयान भी काफी समय बाद दर्ज किए गए। उसने गवाहों पर भी शक जताया था। पुलिस का कहना था कि दंगे थमने के बाद कर्फ्यू लग गया था। इस वजह से केस दर्ज करने में समय लगा।

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कोर्ट में पुलिस ने पीड़ित के साथ ही कुछ गवाहों को भी पेश किया जिन्होंने दिनेश पर ऊंगली उठाई। दिनेश यादव पर कोर्ट ने 3 अगस्त 2021 को आगजनी और लूटपाट मामले में आरोप तय किए थे।

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट ने दिनेश यादव को भीड़ के साथ मिलकर दंगा और आगजनी कर लूटपाट करने के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट का कहना है कि पीड़िता के अलावा कुछ और लोगों ने भी दिनेश की पहचान दंगाई के रूप में की है। लिहाजा वह उसकी दलीलें बेसिर-पैर की मानी जाएंगी।

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बता दें कि दिल्ली पुलिस ने CAA कानून के विरोध-प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के संबंध में 750 से अधिक मामले दर्ज किए थे। दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने दंगों को लेकर कई मामले दर्ज किए हैं। इन सभी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कई मामलों में लचर जांच के लिए पुलिस को फटकार भी लगाई जा चुकी है।


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