फर्जी पैन कार्ड मामले में आज़म खान और बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली जमानत

फर्जी पैन कार्ड मामले में आज़म खान और बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली जमानत

समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अंतरिम ज़मानत दे दी है। फर्जी पैन कार्ड केस में दोनों का राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि कोर्ट चार हफ्ते के भीतर मुखबिर का बयान दर्ज करे और आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को जमानत दे।

वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में आज़म खान और उनके बेटे अबुल्लाह आज़म की ज़मानत याचिका का विरोध किया। उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील एसवी राजू ने कहा कि आज़म खान पर कई संगीन मामलो में FIR दर्ज है। अपराधिक पृष्टभूमि की वजह से उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

आज़म खान के वकील सिब्बल ने कहा कि सरकार ने पासपोर्ट और पैन पैन कार्ड मामले में अलग-अलग FIR दर्ज की है, जबकि इस मामले में मुख्य FIR में आज़म खान को ज़मानत मिल चुकी है।

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आरोपी को जेल में रखने के लिए सरकार ने एक ही मामले में अलग-अलग FIR दर्ज की है। यही हाल अबुल्लाह आज़म खान का है। आज़म खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आज़म खान को तीन मामलों को छोड़ कर सभी मामलों मे ज़मानत मिल चुकी है।

फर्जी पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली जमानत

उल्लेखनीय है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि पहला पैन कार्ड और पासपोर्ट मौजदू होने के बाद भी दूसरा पैन कार्ड बनवाया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छुपाई थी और ये दोनों मुकदमें बीजेपी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयोजक आकाश सक्सेना ने करावाया था।

आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम खां और अब्दुल्ला पर मुकदमा दर्ज किया गया था, इसमें आजम खां की पत्नी शहर विधायक डॉ. तजीन फातिमा को भी नामजद किया गया था।

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इसके अलावा पासपोर्ट और पैनकार्ड में भी दो जन्म तिथि दिखाने के आरोपों के चलते रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले हुई थी लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां आज दोनों को जमानत मिल गई है।

हालांकि, आज भले ही आजम खान और अब्दुल्लाह आजम को कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है, लेकिन फिलहाल दोनों जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अभी भी उनके खिलाफ तीन और मामले लंबित हैं, जिसकी करवाई होनी बाकी है।


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