लखीमपुर हिंसा: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आशीष मिश्रा

लखीमपुर हिंसा: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आशीष मिश्रा

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें कल देर शाम गिरफ्तार किया गया था। इस बात की जानकारी डीआईजी अतुल अग्रवाल ने जानकारी दी।

लखीमपुर खीरी मामले में पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष DIG उपेंद्र अग्रवाल ने आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद कहा था कि लंबी पूछताछ के बाद हमने पाया कि वे (आशीष मिश्रा) सहयोग नहीं कर रहे, विवेचना में कई बातें बताना नहीं चाहते। इसलिए हम उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एसपीओ) एसपी यादव ने बताया कि आशीष को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जिला जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि आशीष की पुलिस रिमांड के लिए अर्जी दी गई थी और अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की है।

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आशीष की गिरफ्तारी 12 घंटे की पूछताछ के बाद हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश, लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं के तरह हुई। पुलिस के पूछताछ में आशीष मिश्रा पुलिस के सवालों का नहीं दे सके।

लखीमपुर हिंसा: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आशीष मिश्रा

पुलिस ने दावा किया कि घटना के दिन 2:30 बजे से लेकर 3:30 का डिटेल नहीं दे सके आशीष। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं हमने उन्हें ऑफिशियल तौर पर गिरफ्तार कर लिया है अब मेडिकल कराकर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

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उल्लेखनीय है कि विपक्ष लगातार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी आशीष की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस बीच यूपी सरकार ने कहा था कि वह इस मामले में बिना किसी दबाव के पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाएगी।

तिकुनिया थाने में जगजीत सिंह की शिकायत पर सोमवार को आशीष मिश्रा तथा दूसरे 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (उपद्रव), 148 (घातक अस्त्र का प्रयोग), 149 (भीड़ की हिंसा), 279 (सार्वजनिक स्थल से वाहन से मानव जीवन के लिए संकट पैदा करना), 338 (दूसरों के जीवन के लिए संकट पैदा करना), 304 ए (किसी की असावधानी से किसी की मौत होना), 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।


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