आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज नहीं हो पाया कोई फैसला, कल भी होगी सुनवाई

आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज नहीं हो पाया कोई फैसला, कल भी होगी सुनवाई

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत को लेकर आज फिर कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई कर भी जारी रहेगी। गुरुवार को 12 दोपहर से अगली सुनवाई होगी। इस दौरान आर्यन खान के वकील अमित देसाई, सतीश मानश‍िंदे और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी कोर्ट में मौजूद थे।

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने आज कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। NCB ने साफ शब्दों में कहा कि आर्यन खान के पास ड्रग्स नहीं मिले थे। हालांकि, NCB ने कहा कि भले ही आर्यन के पा ड्रग नहीं मिला है, लेकिन वे साजिश में शामिल थे।

NCB की तरफ से बुधवार को अदालत में जो जवाब दाखिल किया गया उसमें आर्यन पर कॉन्ट्राबैंड की खरीदी का आरोप लगाया गया है। कॉन्ट्राबैंड अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद किया गया था। मर्चेंट की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई हुई।

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कोर्ट में आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए NCB ने एक अजीबोगरीब दलील दी। अपने जवाब में आर्यन को ‘प्रभावशाली व्यक्ति’ बताते हुए NCB ने कहा कि आर्यन खान एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें अगर जमानत दी जाती है तो वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

NCB ने कोर्ट में कबूला, आर्यन खान के पास नहीं था ड्रग्स, दी अजीबोगरीब दलील

NCB ने आगे कहा कि ये साफ है कि आरोपी अचित कुमार और शिवराज हरिजन ने आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की आपूर्ति की। आर्यन और अरबाज एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि कि हमारे रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री है, जिससे पता चलता है कि आर्यन खान विदेश में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थे, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं। जांच अभी जारी है।

NCB ने कहा, “खान और मर्चेंट एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग में जुड़े रहे हैं जो कि धारा 29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। यह अब तक स्पष्ट है कि आचित और हरिजन ने खान और मर्चेंट को चरस की आपूर्ति की थी।”

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वहीं, सीसीटीवी फुटेज को लेकर NCB ने कहा, “सीसीटीवी फुटेज की प्रासंगिकता परीक्षण के समय तय की जाएगी, न कि इस प्राथमिक मोड़ पर जब जांच प्रारंभिक चरण में है और चल रही है और जांच सामग्री का एक हिस्सा है। इस तरह की मांग से चल रही जांच पर भारी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।”

आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स मामले में नहीं मिली जमानत

अपनी दलील में NBC ने ये भी कहा कि आवेदक के न्याय से भागने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। धारा 28 और 29 के रूप में लागू धारा 37 कठोरता (जमानत देने के खिलाफ) लागू हैं।

वहीं, दूसरी तरफ, आर्यन के वकील अमित देसाई ने NCB से पूछा की, “जिसने पार्टी में बुलाया उसे आपने क्यों छोड़ा?” जैसा कि मालूम है कि इससे पहले आर्यन खान का केस वकील सतीश मानश‍िंदे देख रहे थे। लेक‍िन अब शाहरुख खान ने सीन‍ियर एडवोकेट अमित देसाई को केस के लिए हायर किया है। सतीश मानश‍िंदे के साथ अमित देसाई 11 अक्टूबर को भी सेशन कोर्ट में देखे गए थे। वे आर्यन की जमानत के लिए पहुंचे हुए थे।

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आर्यन के वकील ने कोर्ट को बताया कि मांगे जाने के बाद ही पंचनामा दिया गया…कोई साजिश नहीं है। मर्चेंट के पास अपने उपभोग के लिए सार था लेकिन वह कोई साजिश नहीं है। उन्हें 8 (सी), 20 (बी) और 27 के लिए गिरफ्तार किया गया था।

देसाई एक चार्ट प्रस्तुत करते हैं जो दर्शाता है कि आर्यन खान को कैसे गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी को अपराधों को अलग रखना चाहिए था, भले ही यह उनका विवेकाधिकार हो। इन आरोपों के साथ इस मामले में मुकदमे में आरोप तय करना एक अराजक कार्य होगा।

अमित देसाई ने कहा, “ये जवान बच्चे हैं। कई देशों में ये सब्सटेंस लीगल हैं। उनके लिए ये सिचुएशन और खराब नहीं बनानी चाहिए। उन लोगों ने काफी झेल लिया है, उनको सबक मिल गया। वे पेडलर्स, रैकेट चलाने वाले या ट्रैफिकर्स नहीं हैं।” उन्होंने ये भी कहा कि उनके क्लाइंट के पास न कैश मिला, न ड्रग्स एनसीबी ने उन पर डरावने आरोप थोप दिए।


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