जूही चावला के जमानत बॉन्ड भरने के बावजूद आर्यन खान आज नहीं आ पाए जेल से बाहर

जूही चावला के जमानत बॉन्ड भरने के बावजूद आर्यन खान आज नहीं आ पाए जेल से बाहर

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जमानत मिलने के बावजूद आज शुक्रवार को उनकी रिहाई नहीं हो पाई। हालांकि, आज एनडीपीएस कोर्ट में प्रक्रिया पूरी हो गई लेकिन इसके बावजूद रिहाई नहीं हो पाई है।

कोर्ट ने आर्यन की रिहाई के लिए कुल 14 शर्तें भी रखीं जिसके आधार पर जमानत के लिए आज बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी हुई। शाहरुख खान की दोस्त जूही चावला ने आज शाम को एक लाख रुपये का बॉन्ड साइन करने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पहुंची।

वकीलों ने जमानतदार जूही चावला के साथ (एनडीपीएस) कोर्ट में औपचारिकताएं पूरी कीं। इसके बाद विशेष अदालत ने रिहाई के दस्तावेज जारी किए। इसे शाम 5:30 तक जेल अधीक्षक के सामने पेश करना था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

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आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ने का आदेश दिया। जस्टिस एन. डब्ल्यू. सांम्ब्रे ने शुक्रवार को फैसले के पांच पन्नों के प्रभावी अंश की प्रति पर हस्ताक्षर किए।

यह भी कोर्ट ने कहा कि आर्यन विशेष अदालत की मंजूरी के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते हैं और हर शुक्रवार को उन्हें एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। जूही चावला के बारे में बात करते हुए आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, “वह आर्यन को उसके जन्म से जानती हैं, क्योंकि वे लोग पेशेवर रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।”

जूही चावला के जमानत बॉन्ड भरने के बावजूद आर्यन खान आज नहीं आ पाए जेल से बाहर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी 14 शर्तों पर रिहाई के आदेश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक, आर्यन खान और दूसरे आरोपियों को भी एक-एक लाख रुपये का निजी बॉन्ड जमा करना होगा, साथ ही अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। तीनों आरोपी बिना कोर्ट के इजाजत देश छोड़कर विदेश नहीं जा सकते हैं।

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कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आर्यन खान समेत तीनों आरोपी ऐसी किसी भी गतिविधी में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही वह अरबाज मर्चेंट जैसे अन्य आरोपियों व मीडिया से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। आरोपी या आवेदक निजी तौर पर या किसी और के द्वारा गवाह को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर आवेदक मुंबई से बाहर जाता है तो उसे पहले जांच अधिकारी को इस बात की जानकारी देनी होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) अदालत से जमानत खारिज करने का आग्रह कर सकता है।

कोर्ट की ये है 14 जमानत शर्तें-

  1. हर अभियुक्त को एक लाख रुपये का मुचलका भरना होगा।
  2. अभियुक्तों को इस बात का खयान रखना होगा कि इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल ना हों।
  3. अभियुक्त किसी भी सह-अभियुक्त से संपर्क नहीं करेंगे, या इस मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे।
  4. ये मामला जब तक एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट के पास है तब तक अभियुक्त ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस केस पर कोई असर पड़े।
  5. अभियुक्त सीधे या किसी के जरिए गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे।
  6. सभी अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा।
  7. अभियुक्त इस केस को लेकर टेलीविजन, प्रिंट या सोशल मीडिया पर भी कोई बयान या टिप्पणी नहीं देंगे।
  8. एनडीपीएस के स्पेशल जज की अनुमति के बिना अभियुक्त देश से बाहर नहीं जाएंगे।
  9. मुंबई से बाहर जाने के लिए अभियुक्तों को जांच अधिकारी को सूचित करना होगा और उन्हें ज़रूरत की जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।
  10. अभियुक्तों को हर शुक्रवार 11 बजे से दोपहर दो बजे के बीच एनसीबी के दफ़्तर जा कर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
  11. जब तक कोई ज़रूरी कारण न हो, कोर्ट में सुनवाई की हर तारीख पर अभियुक्तों को उपस्थित होना होगा।
  12. एक बार जब केस का ट्रायल शुरू हो जाए तो अभियुक्त किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे।
  13. जब भी जांच के लिए एनसीबी अभियुक्तों को बुलाएगी, उन्हें उपस्थित होना होगा।
  14. इन शर्तों का उल्लंघन होने पर ये ज़मानत रद्द हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आर्यन की जमानत के लिए पहले सत्र एवं जिला न्यायालय में भी सुनवाई हुई थी, लेकिन वहां याचिका खारिज कर दी गई थी। वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीन दिनों की लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को जमानत दे दिया था।


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