आर्यन खान केस की सुनवाई कल फिर होगी, दोनों तरफ के वकीलों ने दी जोरदार दलील

आर्यन खान केस की सुनवाई कल फिर होगी, दोनों तरफ के वकीलों ने दी जोरदार दलील

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान केस की सुनवाई मुंम्बई हाइकोर्ट में सोमवार को हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई कल यानी बुधवार दोपहर 2:30 बजे होगी। हालांकि, सह-आरोपी मनीष गढ़िया और अवजन साहू को जमानत मिल गई। आर्यन खान केस की पैरवी आज देश के जाने-माने वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने की। तकरीबन 4 बजे के करीब आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने केस को सुना। इस दौरान दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में मौजूद थे।

हालांकि, सुनवाई शुरू होने के पहले जस्टिस साम्ब्रे भीड़ देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा तो वे केस नहीं सुनेंगे। इसके बाद कोर्ट रूम से फालतू लोगों को बाहर किया गया। आर्यन की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जिरह शुरू की।

जिरह के दौरान रोहतगी ने कहा कि मैं आगे जाकर अपने खिलाफ थोड़ी देर के लिए साजिश के मकसद से मान लेता हूं कि पांच से दस लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि हम जहाज पर जाएंगे। यह मन का मिलन है। लेकिन क्या होता अगर कार्यक्रम निरस्त हो गया होता?

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उन्होंने कहा कि चैट का वर्तमान परिदृश्य से कोई लेना-देना नहीं है और फिर साजिश जैसे सामान्य वाक्यांश का उपयोग करना सही नहीं है, इसके अलावा कोई वसूली नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं है जहां ‘123’ वाले चैट का इस गाथा से कोई लेना-देना हो। उन चैट को, हमें जांच के लिए देना होगा, साबित करना होगा कि वह एक सबूत है।

उन्होंने कोर्ट से कहा, “आर्यन खान की 2018, 2019 और 2020 की व्हाट्सप चैट की बात भी सामने रखी गई। इस चैट का क्रूज मामले से किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं है। क्रूज मामला प्रतीक गाबा से शुरू हुआ और वहीं खत्म हो गया।”

उन्होंने दलील दिया कि व्हाट्सएप चैट 2018 की समयावधि के थे। कोई भी चैट क्रूज से संबंधित नहीं है। रोहतगी ने कहा कि उनके क्लाइंट के पास कुछ नहीं मिला। न ही मेडिकल हुआ जिससे ये पता चले कि उन्होंने ड्रग्स ली थी। अरबाज मर्चेंट के के जूतों से 6 ग्राम चरस मिला है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सिवाय वह मेरे क्लाइंट का दोस्त है। आर्यन की तरफ से रोहतगी ने आगे कहा, “न तो मैंने ड्रग्स ली, न ही बेची और खरीदी। अरबाज मर्चेंट के सिवा मेरा किसी से कनेक्शन भी नहीं है।

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आर्यन के वकील ने कहा कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उसनका बयान एनडीपीसी एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया था। लेकिन अगले ही दिन उसका बयान वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने इस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। आर्यन खान की तरफ से रोहतगी ने कहा कि मेरे पास से किसी भी तरह की चीज नहीं बरामद की गई और मैं गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया हूं।

उन्होंने कोर्ट से कहा, “आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई थी। उन्होंने सेवन भी नहीं किया था। मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी ही गलत थी। मेरे खिलाफ सिर्फ यही है कि आरोपी नम्बर 2 मेरे साथ था और उसके पास से कुछ मिला। इसलिए मुझ पर Conscious Possession का आरोप लगाया गया है। कोई अपने जूते में कुछ रखता है तो उसके लिए मैं कैसे आरोपी बन सकता हूँ?” फिर उन्होंने कहा कि आर्यन खान की गिरफ्तारी ‘गलत’ थी।

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मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का पक्ष रखते हुए कहा, “वे 23 साल के हैं। उसने कैलिफोर्निया से पढ़ाई की है। आरोपी नंबर-1 ग्राहक नहीं था। उसने टिकट नहीं खरीदा था। उसे स्‍पेशल गेस्‍ट के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था। उसे प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था।”

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आर्यन के वकील ने कहा कि आर्यन के खिलाफ आज तक नशीले पदार्थों का उपयोग, कब्जा, खरीदारी या फिर बिक्री को कोई मामला नहीं है। आप दायर पंचनामा देख सकते हैं। टीवी, सोशल मीडिया या दूसरी जगह चल रहे किसी भी विवाद से मेरा कोई संबंध नहीं है और न ही आर्यन के पास एनसीबी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कुछ है।

दूसरी तरफ आर्यन खान की जमानत याचिका का NCB ने हाईकोर्ट में विरोध किया। बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में NCB ने कहा, “अगर आरोपी (आर्यन खान) को जमानत दी गई तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे पूरी इन्वेस्टीगेशन ही डिरेल हो सकती है। जैसा की पंच के तौर पर केस में रहे प्रभाकर साईल ने 23 अक्टूबर को एक एफिडेविट तैयार किया, जिसमें केस से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र है, लेकिन ये एफिडेविट कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ है और मामला अदालत में विचाराधीन है।”

NCB ने अपनी याचिका में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पर भी आरोप लगाया। NCB कहा, “इस एफिडेविट में पूजा ददलानी का जिक्र है जो कि एप्लिकेंट से मैनेजर के तौर पर जुड़ी है और ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान पंच विटनेस को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश की है।”

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NCB ने आगे कहा, “इन सब के बीच आरोपी ने हाइकोर्ट में जमानत की याचिका की है, जिसका मतलब है कि इस मामले में चल रही जांच को प्रभावित करने, डिरेल करने और संदेहास्पद स्थिती में एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी एप्लिकेशन भी फाइल की गई है और इसी एप्लिकेशन के साथ जोनल डायरेक्टर की भी एप्लिकेशन फाइल की जा रही है।”

अपने हलफनामे में NCB की ओर से आगे कहा गया कि इस पूरे मामले में हर आरोपी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कई आरोपियों के पास से रिकवरी नही हो पाई है। कई आरोपियों के पास से लो क्वांटिटी में रिकवरी है। किसी का रोल सप्लाई में अहम है जिसकी जांच जारी है।


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