धर्म परिवर्तन और धोखाधड़ी के आरोप में गुजरात पुलिस ने किया 6 लोगों को गिरफ्तार

धर्म परिवर्तन और धोखाधड़ी के आरोप में गुजरात पुलिस ने किया 6 लोगों को गिरफ्तार

गुजरात पुलिस ने कथित तौर पर जबरन या धोखाधड़ी कर धर्म परिवर्तन कराने के एक मामले छह लोगों को गिरफ्तार किया है। वडोदरा पुलिस ने संशोधित गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत मामला दर्ज किया है। यह अधिनियम 15 को लागू किया है। पहला मामला है जो इसके तहत दर्ज किया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वडोदरा पुलिस ने शुक्रवार को 26 वर्षीय समीर कुरैशी के साथ उनके माता-पिता अब्दुल कुरैशी और फरीदा, बहन रुख्सार, चाचा अल्ताफ चौहान के साथ एक अन्य वक्यकि महर मलिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन सभी पर कथित तौर पर यौन उत्पीड़न में मदद करने का आरोप है।

यह गिरफ्तारी 24 साल की युवती के आरोप लगाने के बाद हुई है। लड़की का कहना है कि वह 2018 में एक सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए आरोपी युवक से मिली थीं, जहां युवक ने अपनी पहचान छिपाकर शादी के बाद आधुनिक जीवन का वादा कर उसे बहकाया।

लड़की ने आरोप लगाया है कि युवक ने एक होटल और एक सह-आरोपी के फ्लैट में चार बार आरोपी उसके साथ बलात्कार किया। युवकी ने इस दौरान उनकी अंतरंग तस्वीर खींच ली और उन्हें निकाह करने तथा इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए ब्लैकमेल किया।

थाने में एफआईआर के मुताबिक, इस दौरान युवती को पता चला कि वह आठ माह की गर्भवती है और आरोपी ने उसे गर्भपात की गोलियां खाने पर मजबूर किया। पीड़िता की दूसरी बार भी गर्भवती हुई और उसकी इच्छा के विरुद्ध 21 सप्ताह के गर्भ के दौरान एक डॉक्टर के क्लीनिक में उसका गर्भपात कर दिया गया था।

पुलिस उपायुक्त (जोन 2) जयराज सिंह वाला ने बताया, “आरोपी, जो एक मटन की दुकान का मालिक है, ने महिला को एक धार्मिक स्थान पर ले गया और उसे निकाह करने के लिए मजबूर किया, जिससे उसे इस्लाम अपनाने और अपना नाम बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीड़िता, जो एक अनुसूचित जाति से संबंधित है, ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने इस्लाम का पालन करने से इनकार कर दिया तो आरोपी और उसके परिवार ने उसे जातिवादी गालियां दीं।”

धर्म परिवर्तन और धोखाधड़ी के आरोप में गुजरात पुलिस ने किया 6 लोगों को गिरफ्तार

वहीं, पुलिस निरीक्षक ने बताया, “युवती ने आरोप लगाया है कि हाल ही में आरोपी युवक ने एक दूसरी महिला से शादी करने का फैसला किया और पीड़िता को उसे छोड़ने के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोपी ने बार-बार युवती को धमकी दी कि अगर वह युवक के परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर दिए गए आदेश का पालन नहीं करती तो उसके परिवार (युवती के) को जान से मार दिया जाएगा।”

पुलिस ने बताया कि गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 की धारा 4 के तहत जबरन धर्मांतरण के लिए लालच और शादी में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के अलावा आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए (घरेलू हिंसा), 376 (2) एन (एक महिला के साथ कई बार बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक सेक्स), 312, 313 (जानबूझकर एक गर्भवती महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराना), 504 (शांति भंग के लिए जान बूझकर उकसावा), 504 (2) (आपराधिक धमकी), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराएं भी लगाई गई हैं।

उल्लेखनीय है कि गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 को बीते 15 जून से राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। राज्य विधानसभा ने इस विधेयक को बीते 1 अप्रैल को बहुमत से पारित किया था और इसे गुजरात के राज्यपाल ने मई में मंजूरी दी थी। गुजरात सरकार के मुताबिक, गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2021 के जरिए धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से महिलाओं को शादी के जाल में फंसाने के उभरते चलन पर रोकने के लिए कानूम लाया गया है।


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