मोबाइल तकनीक 5G के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालीं फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही की याचिका को पब्लिसिटी करार देते हुए 20 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
Delhi HC dismisses with cost of Rs 20 lakh actress Juhi Chawla's lawsuit challenging 5G wireless network technology
— Press Trust of India (@PTI_News) June 4, 2021
हाई कोर्ट ने इस मामले पर तल्ख टिप्पणी हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। यह भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका सिर्फ प्रचार करने के लिए दायर की गई थी।
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वहीं, जूही चावला ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान लिंक को भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिससे तीन बार व्यवधान उत्पन्न हो गया था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
कोर्ट ने जूही से सीधे याचिका दायर करने को लेकर सवाल खड़े किए थे। कोर्ट ने कहा था कि तकनीक से संबंधित अपनी चिंताओं के संबंध में पहले सरकार को आवेदन करना चाहिए था। न्यायमूर्ति जे.आर. मिढ़ा ने जूही चावला की याचिका पर वर्चुअल सुनवाई की।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि चावला और दो अन्य लोगों को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी और यदि वहां इनकार किया जाता, तब उन्हें अदालत आना चाहिए था।
जुही की याचिका पर बुधवार को अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी थीं जिसके बाद आदेश सुरक्षित रख ली गई थी। दरअसल, याचिका दायर कर जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने कहा कि अगर दूरसंचार उद्योग की 5G संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इस रेडियशन से प्रभाव से नहीं बच सकेगा।
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